अनजाने में की गई जातिसूचक टिप्पणी SC-ST एक्ट के तहत अपराध नही, इलाहाबाद हाईकोर्ट का बड़ा फैसला
प्रयागराज- इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एससी एसटी एक्ट के तहत एक केस की सुनवाई करते हुए उसे रद्द कर दिया है। हाईकोर्ट ने कहा कि अनुसूचित जाति के व्यक्ति के विरुद्ध अनजाने में की गई जातिसूचक टिप्पणी एससी एसटी एक्ट की धारा 3(2)वी के तहत अपराध नही है। अपराध तभी माना जाएगा, जब टिप्पणी करने वाला पहले से जानता हो कि वह जिसके खिलाफ जातिसूचक या अभद्र भाषा का इस्तेमाल कर रहा है। वह अनुसूचित जाति का है। बता दे कि देहरादून निवासी अलका सेठी की ओर से एक याचिका दायर की गई थी, जिसकी पैरवी अधिवक्ता अवनीश त्रिपाठी ने की। … Continue reading अनजाने में की गई जातिसूचक टिप्पणी SC-ST एक्ट के तहत अपराध नही, इलाहाबाद हाईकोर्ट का बड़ा फैसला
Copy and paste this URL into your WordPress site to embed
Copy and paste this code into your site to embed