लखनऊ: विरोध प्रदर्शन में सरकारी संपत्ति जलाने वाले दंगाइयों पर योगी सरकार ने शिकंजा कसा है।
विरोध प्रदर्शनों में सरकारी व निजी सम्पत्तियों को जलाने वाले उपद्रवियों के लिए योगी सरकार ने एक और झटका दिया है।
इसकी जानकारी देते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के सूचना सलाहकार शलभमणि त्रिपाठी ने कहा कि “दंगाइयों के पोस्टर, सरकारी वसूली, राममंदिर और योगी माडल की देश भर में धूम से जले भुने छद्म प्रबुद्धों और सेकुलिरिज्म के ठेकेदारों के दिल जलाने की एक और खबर, योगी सरकार ने बनाईं दंगाइयों से वसूली की अदालतें, पीड़ितों को दंगाइयों से वसूल कर मुआवज़ा दिलाएगी सरकार, पहले आइए, पहले पाइए।”
गौरतलब है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश लोक तथा निजी संपत्ति क्षति वसूली नियमावली 2020 के प्रावधान के अनुसार लखनऊ एवं मेरठ में संपत्ति क्षति दावा अधिकरण का गठन किए जाने की स्वीकृति पदे दी है।
लखनऊ मंडल के दावा अधिकरण के कार्य क्षेत्र के अंतर्गत झांसी कानपुर चित्रकूट धाम लखनऊ अयोध्या देवीपाटन प्रयागराज आजमगढ़ वाराणसी गोरखपुर बस्ती एवं विंध्याचल धाम मंडल की दावा याचिकाएं स्वीकार की जाएंगी।
जबकि मेरठ मंडल के दावा अधिकरण के कार्यक्षेत्र के अंतर्गत सहारनपुर मेरठ अलीगढ़ मुरादाबाद बरेली आगरा मंडल की दवा याचिकाओं का विचारण किया जाएगा।
दंगाइयों के पोस्टर, सरकारी वसूली, राममंदिर और योगी माडल की देश भर में धूम से जलेभुने छद्म प्रबुद्धों और सेकुलिरिज्म के ठेकेदारों के दिल जलाने की एक और खबर, योगी सरकार ने बनाईं दंगाइयों से वसूली की अदालतें, पीड़ितों को दंगाइयों से वसूल कर मुआवज़ा दिलाएगी सरकार, पहले आइए,पहले पाइए। pic.twitter.com/YuRbneyjy6
— Shalabh Mani Tripathi (@shalabhmani) August 17, 2020
वसूली कानून बनाने वाले पहला राज्य:
दंगा में संपत्ति को नुकसान पहुंचाने वालों पर यूपी की योगी सरकार सख़्ती बरतती रही है लेकिन अब इसे कानूनी अमलीजामा पहनाया जा रहा है।
मार्च 2020 को UP मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में “रिकवरी फॉर डैमेज टू पब्लिक एंड प्राइवेट अध्यादेश 2020” लाने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई थी।
इसके बाद जल्द ही इस अध्यादेश की नियमावली बनाने की बात कही गई थी ताकि उसे फिर पूरे प्रदेश में लागू किया जा सके।
UP Cabinet approves UP Recovery of Damage to Public Properties Ordinance-2020: UP minister Suresh Kumar Khanna
— Press Trust of India (@PTI_News) March 13, 2020
योगी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश का हवाला देकर अध्यादेश लाने का फैसला किया था। योगी सरकार के इस नियम को हॉल में काफ़ी समर्थन मिला है जहां गुजरात कर्नाटक की पुलिस नें वसूली के लिए इस नियम को उपयोग किया वहीं अब दिल्ली दंगों में भी नुकसान पहुंचानें वालों से संपत्ति जब्ती की बात गृहमंत्री अमित शाह ने कही थी।
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