मुंबई: महाराष्ट्र की मुंबई पुलिस ने मालवानी में इमारत का निर्माण करने वाले ठेकेदार रमजान शेख को गिरफ्तार कर लिया है।
इमारत बुधवार रात गिर गई जिसमें कम से कम 11 लोग मारे गए। वहीं पुलिस ने भवन मालिक रफीक सिद्दीकी के खिलाफ भी मामला दर्ज किया है। इमारत का निर्माण करने वाले ठेकेदार रमजान शेख को 16 जून तक पुलिस हिरासत में भेज दिया गया है।
उधर बॉम्बे हाई कोर्ट ने भी मलाड बिल्डिंग ढहने का स्वत: संज्ञान लिया। आज दोपहर 2 बजे मामले की सुनवाई हुई जिसमें बॉम्बे हाईकोर्ट ने पूछा, “बीएमसी इस अवैध निर्माण के बारे में क्या कर रही है।”
कोर्ट ने इस तरह के अवैध निर्माण के लिए जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कार्रवाई और जरूरत पड़ने पर आपराधिक कार्रवाई का आदेश दिया। बॉम्बे हाईकोर्ट ने मलाड इमारत ढहने के मामले में न्यायिक जांच का आदेश दिया। कोर्ट ने निर्देश देते हुए कहा कि जांच आयुक्त स्तर के अधिकारी से कराकर 24 जून तक प्रारंभिक रिपोर्ट पेश की जाए।
कोर्ट ने बीएमसी को अवैध इमारतों के पूरे तंत्र को लिखित रूप में समझाने का आदेश दिया, जिसमें इस बात का विवरण भी शामिल है कि ऐसी संरचनाएं लंबे समय तक कैसे बनी रहीं और इस मुद्दे को पार्षदों द्वारा ध्यान में क्यों नहीं लाया गया।
मुंबई के मलाड वेस्ट के मालवानी इलाके में एक अन्य ढांचे पर चार मंजिला मकान गिरने से आठ बच्चों समेत कम से कम 11 लोगों की मौत हो गई। सात अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए जिन्हें बीडीबीए नगर सामान्य अस्पताल में भर्ती कराया गया है।
महाराष्ट्र सरकार ने मृतकों के परिवारों के लिए 5 लाख रुपये के मुआवजे की घोषणा की है और कहा है कि घायलों के इलाज का खर्च सरकार उठाएगी।