नई दिल्ली: सरकार ने संसद में बताया है कि जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 समाप्त हो जाने के बाद से अब तक 520 हिंदू नौकरी के लिए कश्मीर लौट चुके हैं।
राज्यसभा सांसद अनिल देसाई द्वारा पूछे गए सवाल के जवाब में गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने सदन को बताया कि “जम्मू और कश्मीर प्रवासी अचल संपति (संरक्षण, रक्षा और संकट बिक्री पर रोक) अधिनियम, 1997” (जेएंडके माइग्रेट इम्मूवेबल प्रापर्टी प्रिजर्वेशनप्रोटेक्शन एंड रिस्टेंट ऑन (डिस्ट्रेस सेल्सएक्ट 1997) के अंतर्गत, जम्मू और कश्मीर में संबंधित जिलों के जिला मजिस्ट्रेट प्रवासियों की अचल सम्पतियो (डीएम) के कानूनी अभिरक्षक हैं।
जो, कब्जा होने के मामलों में खाली करने की कार्यवाहियों के संबंध में स्वतः कार्रवाई करते हैं। ऐसे मामलों में, प्रवासी भी जिला मजिस्ट्रेट से अनुरोध कर सकते हैं।
आगे गृह राज्य मंत्री ने बताया कि जम्मू और कश्मीर सरकार द्वारा प्रदान की गई सूचना के अनुसार, धारा 370 समाप्त होने के बाद , “प्रधानमंत्री के विकास पैकेज – 2015” के अंतर्गत नौकरी प्राप्त करने के लिए 520 प्रवासी कश्मीर वापस लौटे हैं।
अंत में मंत्री ने बताया कि संपतियों को उनके वैध और वास्तविक स्वामियों को वापस दिलाने के संबंध में, जम्मू और कश्मीर सरकार द्वारा दी गई सूचना के अनुसार, 9 संपत्तियां वापस दिलाई गई हैं।