इंदौर: मध्यप्रदेश के इंदौर शहर में एक आदेश जारी कर कहा गया है कि विशिष्ट अवसरों व धार्मिक पर्वों पर मांस विक्रय व पशु वध पर रोक रहेगी।
इंदौर नगर निगम आयुक्त प्रतिभा पाल ने एक आदेश जारी किया जिसमें कहा गया है कि श्री कृष्ण जन्माष्टमी और पर्यूषण पर्व के प्रथम दिवस के मौके पर शहर में मांस विक्रय और पशु वध प्रतिबंधित रहेगा।
आदेश आगे कहता है, “विशिष्ट अवसरों / धार्मिक पर्वों को बंद होने वाले दिनांकों को पुनः इस आदेश में शामिल करते हुए शेष रहे अनुक्रमांक 15, 16, 17 में दर्शाये गए धार्मिक पर्वों पर नगरीय सीमा क्षेत्रों में संचालित समस्त पशु वधगृह एवं मॉस बिक्री की दुकानें निम्नानुसार विशिष्ट अवसरों पर बंद रहेगी तथा पूर्व में जारी आदेश भी यथावत रहेगा।”
विशिष्ट अवसर-
कृष्ण जन्माष्टमी, गणेश चतुर्थी, डोल ग्यारस, अनन्त चतुर्दशी / पर्युषण पर्व का अंतिम दिवस, पर्युषण पर्व में संवत्सरी व उत्तम क्षमा, गांधी जयंती, भगवान महावीर के 2500 वे निर्वाण दिवस व संत तरण तारण जयन्ती।
आदेश का सख्ती से पालन हो
आदेश में यह भी कहा गया है कि उपरोक्त विशिष्ट अवसरों पर यदि तिथी / अधिक मास / मलमास या किसी अन्य कारण से दिनांक व वार में किसी भी प्रकार का परिवर्तन होता है, तो नियमानुसार स्वीकृति पश्चात संशोधित आदेश पुनः निकाला जा सकता है। जिसका पालन करना अनिवार्य है। उपरोक्त आदेश का सख्ती से पालन किया जावे।