हिसार: मामला हरियाणा के हिसार जिले के मिर्चपुर से सामने आया हैं, जहां एक व्यक्ति को पंचायत की जमीन पर अवैध कब्जे की शिकायत एसडीएम से करना उसे ही महंगा पड़ गया और गाँव के ही निवासी युवक रमेश बाल्मीकि द्वारा उल्टा शिकायतकर्ता पर ही एससी एसटी एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज करा दिया गया।
क्या है मामला?
मिर्चपुर में पंचायती भूमि पर बने फूलनदेवी मंदिर की जमीन पर अवैध कब्जे को लेकर चल रहे विवाद में मास्टर रामानंद ने बीते सप्ताह एसडीएम विकास यादव को इसकी शिकायत की थी, जिसके बाद एसडीएम के निर्देश पर पुलिस ने मंदिर में रहने वाले दो बाबाओं सहित गाँव के कुछ लोगों पर अवैध कब्जा करने के मामले में केस दर्ज कर लिया था।
मीडिया रिपोर्टस की माने तो मास्टर रामानंद का कहना है कि यह जमीन पंचायत की हैं। जहां बीते साल 14 दिसंबर 2021 को अधिकारियों ने इसे कब्जा मुक्त भी करा दिया था, लेकिन कुछ समय पश्चात उन लोगों द्वारा जमीन पर पुनः कब्जा कर लिया गया था।
एससी एसटी एक्ट का मुकदमा दर्ज होने के बाद मास्टर रामानंद का कहना है कि जब भी मैं पंचायत की जमीन से कब्जा हटाने की कारवाई करता हूं तो ये लोग मेरे ऊपर झूठे मुकदमे दर्ज करा देते है, लेकिन मैं पंचायती जमीन से कब्जा हटवा कर ही रहूंगा।
एससी एसटी एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज
वही युवक रमेश बाल्मीकि ने आरोप लगाया है कि वह पुलिस चौकी में ही साफ सफाई का काम करता है, और बीते दिन 4 मई को गाँव के ही मंदिर में सो रहा था तभी मास्टर रामानंद और तीन अन्य लोग आये और जातिसूचक गालियाँ देते हुए मारपीट करने लगे।
जिसके बाद रमेश बाल्मीकि की शिकायत पर पुलिस ने मास्टर रामानंद और तीन अन्य के खिलाफ एससी एसटी एक्ट सहित विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया हैं।
वही पुलिस का कहना है कि मामला दर्ज कर लिया गया है और जांच की जा रही है, जो भी लोग दोषी होगें उनके खिलाफ सख्त कार्यवाही की जाएगी।
Kapil reports for Neo Politico Hindi.