सागर- नाबालिग बालिका से दुष्कर्म करने का मामला मध्यप्रदेश के सागर जिले के बांदरी थाना क्षेत्र से सामने आया है, जहां खुरई न्यायालय के द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश आषीश शुक्ला ने 14 वर्षीय नाबालिग का इलाज करने के बहाने घर बुलाकर उसके साथ दुष्कर्म करने वाले दलित तांत्रिक बाबा माखन अहिरवार को 20 साल की सजा सुनाई हैं। साथ ही 10 हजार दो सौ रुपए का जुर्माना भी लगाया हैं।
इतना ही नहीं न्यायाधीश आषीश शुक्ला ने पीड़ित नाबालिग के पालन पोषण के लिए प्रतिकर के रूप में 3 लाख रुपये दिलाए जाने का आदेश भी सुनाया हैं।
पूजा पाठ के बहाने नाबालिग को बुलाया घर
इस पूरे मामले में जिला लोक अभियोजक वृंदा चौहान ने बताया कि 14 वर्षीय नाबालिग के साथ इलाज के नाम पर दुष्कर्म करने की घटना बीते साल सितंबर 2021 की है, उन्होंने बताया कि नाबालिग किसी बीमारी के चलते अचानक बेहोश हो जाया करती थी। नाबालिग की इस अजीबोगरीब बीमारी से परेशान होकर उसके परिजन उसे बांदरी के एक तांत्रिक माखन अहिरवार के पास ले गए थे।
जहां तांत्रिक ने बीमारी दूर करने के लिए बड़ी पूजा करने की बात कहते हुए दो, तीन दिन बाद अपने घर बुलाया और जब परिजन नाबालिग को लेकर उसके घर पहुंचे तो तांत्रिक माखन ने पूजा की सामग्री लेने के बहाने परिजनों को बाजार भेज दिया। उसी दौरान तांत्रिक नाबालिग को बहला फुसला कर अपने कमरे में ले गया और उसके साथ दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया।
नाबालिग ने जब तांत्रिक के इस कृत्य का विरोध किया तो उसने बताया कि इसी तरह से तुम ठीक हो जाओगी और अगर इस बारे में किसी को बताया तो तुम्हारी जान चली जाएगी। लेकिन घर पहुंचते ही नाबालिग ने पूरी घटना के बारे में अपने परिजनों को बताया, जिसके बाद परिजनों ने बांदरी थाने में मुकदमा दर्ज कराया था।
Kapil reports for Neo Politico Hindi.