पत्रकार अजीत भारती के खिलाफ अवमानना केस चलाने के लिए एटॉर्नी जनरल ने दी मंजूरी

नई दिल्ली: एटॉर्नी जनरल केके वेणुगोपाल ने मंगलवार को पत्रकार अजीत भारती के खिलाफ अदालत की अवमानना ​​की कार्यवाही शुरू करने के लिए सहमति प्रदान की है।

ऑप इंडिया के पूर्व संपादक व डू पॉलिटिक्स के संपादक अजीत भारती के द्वारा 24 अगस्त 2021 को YouTube पर उनके द्वारा पोस्ट किए गए एक वीडियो के संबंध में सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों पर रिश्वत, पक्षपात और भाई-भतीजावाद का आरोप लगाया गया था।

वेणुगोपाल ने कृतिका सिंह नामक वकील को लिखे जवाबी पत्र में कहा, “मैंने अजीत भारती के खिलाफ अदालत की अवमानना ​​अधिनियम, 1971 की धारा 15 के तहत आपराधिक अवमानना ​​के लिए कार्यवाही शुरू करने के लिए सहमति के लिए आपके आवेदन को देखा है, और आपके द्वारा प्रदान किए गए YouTube लिंक पर उनके भाषण का वीडियो देखा है, जिसका मेरे लिए अनुवाद किया गया है। मैंने उस वीडियो की सामग्री का अंग्रेजी अनुवाद भी देखा है जिसे आपने अपने आवेदन में संलग्न किया है।”

“मैंने पाया कि वीडियो की सामग्री, जिसे लगभग 1.7 लाख दर्शकों ने देखा है, भारत के सर्वोच्च न्यायालय और समग्र रूप से न्यायपालिका के लिए अपमान पूर्ण, भद्दा व अत्यधिक अपमानजनक है, जिसका उद्देश्य स्पष्ट रूप से अदालतों को बदनाम करना है।”

पत्र में आगे कहा गया, “अजीत भारती द्वारा सर्वोच्च न्यायालय के खिलाफ लगाए गए आरोप, अन्य बातों के अलावा, रिश्वत, पक्षपात, भाई-भतीजावाद और सत्ता के दुरुपयोग के हैं।  मुझे प्रदान किए गए अंग्रेजी अनुवाद से निकाले गए कुछ बयान इस प्रकार हैं: आधी रात को मानवाधिकारों की एक आतंकवादी याचिका पर सुनवाई करने के लिए सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों को “ब्लैकमेल” किया जाता है, जबकि प्रासंगिक मुद्दों को उनके कारण महत्व भी नहीं मिलता है।”

“हम उन पापियों [सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों] को कैसे क्षमा कर सकते हैं जिन्हें अधिवक्ताओं के हाथों ब्लैकमेल किया जाता है?” “सुप्रीम कोर्ट को प्रशांत भूषण ने 1 रुपये के जुर्माने की कीमत पर अपना असली स्थान दिखाया।” “ऐसा लग रहा था कि पूरी न्यायिक व्यवस्था उसकी मालकिन थी। वह उसे अपने आनंद के लिए नृत्य करने के लिए कहता रहा और वह बाध्य करती रही।” 

“इन अपमानजनक बयानों के पीछे का मकसद जो भी हो, यह स्पष्ट है कि काफी शिक्षित वक्ता को पता होगा कि इसका परिणाम भारत के सर्वोच्च न्यायालय के अवमानना ​​क्षेत्राधिकार को आकर्षित करना होगा। इसमें कोई संदेह नहीं है कि विचाराधीन बयान जनता की नजर में न्यायालय के अधिकार को कम कर देंगे और न्याय प्रशासन में बाधा डालेंगे।”

अंत में उन्होंने कहा कि मैं इस आधार पर आगे बढ़ रहा हूं कि वीडियो की सामग्री प्रामाणिक है। मुझे अजीत भारती के खिलाफ उनके द्वारा पोस्ट किए गए वीडियो की सामग्री के आधार पर अवमानना ​​कार्यवाही शुरू करने के लिए अपनी सहमति देने में कोई संकोच नहीं है।

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