16% मराठा आरक्षण पर कोर्ट नें मांगी रिपोर्ट, सरकार नें गिनाए कच्चे घर…

मुंबई: बंबई उच्च न्यायालय ने सरकार से सभी याचिकाकर्ताओं को मराठा आरक्षण पर संपूर्ण महाराष्ट्र पिछड़ा वर्ग आयोग (एमबीसीसी) रिपोर्ट सौंपने के लिए कहा था |
नौ सदस्यीय महाराष्ट्र राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग (MSBCC), जिसकी अध्यक्षता न्यायमूर्ति एमजी गायकवाड़ ने की है, कहा 16% मराठा आरक्षण की सिफारिश से पहले कई कारणों को केंद्रित किया गया था।


यह रिपोर्ट पिछले साल 30 नवंबर को राज्य सरकार द्वारा मराठाओं को सरकारी नौकरियों और शिक्षा में 16% कोटा देने वाले पारित एक विधेयक पर थी , जिसमें मराठाओं को “सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्ग” के रूप में घोषित किया गया था।
सूचना एवं सांख्यिकी के सेंपल सर्वे डाटा के आधार पर, यह पाया गया है कि मराठा सामाजिक, शैक्षिक और आर्थिक रूप से पिछड़े हैं। अन्य जातियों की तुलना में इस समुदाय को पिछड़ेपन का सामना करना पड़ा।
रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि उच्च ग्रेड में राज्य के सार्वजनिक रोजगार में मराठों का प्रतिनिधित्व अपर्याप्त है। ओबीसी श्रेणी की तुलना में आईएएस कैडर में यह % बहुत कम है। यहां तक ​​कि अकादमिक करियर और वरिष्ठ पदों पर मराठों की उपस्थिति बहुत कम है। केवल 4.3% मराठा ही शैक्षणिक और शिक्षण पदों  में हैं।
रिपोर्ट में कहा गया है कि समुदाय ने अभी तक शिक्षा को सामाजिक मुक्ति के रूप में नहीं देखा था। शिक्षा की इस कमी के कारण श्रम रोजगार बाजार से उनकी वापसी हुई है।


आरक्षण को उचित ठहराते हुए, आयोग ने उल्लेख किया है कि लगभग 70% मराठा कच्चे मकान में रहते हैं।
बॉम्बे हाईकोर्ट ने सोमवार को राज्य सरकार को निर्देश दिया कि वह मंगलवार तक सभी याचिकाकर्ताओं को मराठा आरक्षण पर पूर्ण महाराष्ट्र पिछड़ा वर्ग आयोग (एमबीसीसी) रिपोर्ट सौंपे।
रंजीत मोरे और भारती डांगरे की खंडपीठ आरक्षण के समर्थन और विरोध में याचिकाओं का एक समूह सुनवाई कर रही थी।
पिछली सुनवाई में, राज्य के वकील वीए थोराट और महाधिवक्ता आशुतोष कुंभकोनी पूरी रिपोर्ट को सार्वजनिक करने के लिए आशंकित थे।
”कुंभकोनी ने कहा “हम अदालत में 4,000 पृष्ठों में चल रही पूरी रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए तैयार हैं। हालाँकि, मराठा समुदाय के इतिहास से संबंधित कुछ 20 पृष्ठ हैं जिन्हें हम सार्वजनिक क्षेत्र में रखना नहीं चाहते हैं। हमें डर है कि यह सांप्रदायिक तनाव और कानून और व्यवस्था की समस्या पैदा करेगा, ”कुंभकोनी ने कहा।
रिपोर्ट में, सदस्यों ने यह भी इंगित किया कि राज्य में किसान आत्महत्याओं में, मराठों के बीच ऐसी आत्महत्या की घटनाएं अधिक थीं। 40,962 परिवारों में से 277 ने आत्महत्या के लिए खोए सदस्यों का सर्वेक्षण किया।
2013 और 2018 के बीच 13,368 किसान आत्महत्याओं में से 2,152 (23.56 प्रतिशत) मराठा समुदाय से थे। ऋणग्रस्तता और कृषि संकट के कारण आत्महत्याएं भी हुई हैं। लगभग 56% मराठा महिलाएं निरक्षर हैं।
नवंबर 2017 में, राज्य सरकार ने सेवानिवृत्त न्यायमूर्ति एमजी गायकवाड़ को आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया था। 9 फरवरी, 2018 को, आयोग ने पांच एजेंसियों की नियुक्ति करके एक सर्वेक्षण आयोजित करने और सार्वजनिक सुनवाई आयोजित करने का निर्णय लिया था। 15 नवंबर, 2018 को, MBCC ने राज्य को एक रिपोर्ट सौंपी और 18 नवंबर को, राज्य ने अपनी सिफारिशों और निष्कर्षों को स्वीकार कर लिया।
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