सागर- गांजे की अवैध रूप से तस्करी करने का मामले मध्यप्रदेश के सागर जिले से सामने आया है, जहां न्यायालय ने गांजा बेचने वाले आरोपी हीरालाल अहिरवार को विशेष न्यायाधीश अब्दुल्लाह अहमद की न्यायालय ने मामले की सुनवाई करते हुए आरोपी हीरालाल को ढेड़ साल के कठोर कारावास और पांच हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई हैं।
इस पूरे मामले में शासन की ओर से पैरवी विशेष लोक अभियोजक संजय कुमार पटेल ने की, अभियोजन पक्ष के मीडिया प्रभारी ने बताया कि बीते दिनों 25 अक्टूबर 2023 थाना कैंट को सूचना प्राप्त हुई कि रेलवे स्टेशन के पास गांधी बिरयानी नामक दुकान के सामने ओवर ब्रिज के पास एक व्यक्ति काले रंग के रैग्जीन के बैग में अवैध मादक पदार्थ गांजा लिए बेचने के लिए खड़ा हैं। जिसके बाद आवश्यक कानूनी प्रक्रिया पूर्ण कर पुलिस टीम ने उक्त स्थान पर दबिश दी, जहां पुलिस टीम को देखकर आरोपी भागने का प्रयास करने लगा। लेकिन पुलिस ने घेराबंदी कर उसे पकड़ लिया।
जहां पुलिस पूछताछ में उसने अपना नाम हीरालाल अहिरवार पिता स्व. थोवनलाल अहिरवार निवासी गणेश वार्ड बीना बताया, जब पुलिस ने आरोपी हीरालाल अहिरवार के बैग की तलाशी ली तो उसके बैग से अलग-अलग पैकटों में 70 हजार रुपये की कीमत का चार किलो गांजा बरामद किया गया। जिसके बाद आरोपी हीरालाल के खिलाफ अवैध रूप से मादक पदार्थ गांजा रखने की धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट मुकदमा दर्ज कर गिरफ्तार कर लिया गया।
वहीं इस पूरे मामले जांच पूरी होने के बाद पुलिस ने कोर्ट में चालान पेश कर दिया। जहां न्यायालय में मामले की सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष ने मामले से जुड़े साक्ष्य और दस्तावेज पेश किए, जिसके बाद न्यायालय की कार्रवाई पूर्ण होने पर कोर्ट ने आरोपी हीरालाल अहिरवार को दोषी करार देते हुए ढेड़ साल की सजा सुनाई और पांच हजार रुपये जुर्माना भी लगाया हैं।
Kapil reports for Neo Politico Hindi.