/

नाबालिग ब्राह्मण छात्रा की रेप कर हत्या मामले में दो वर्ष बाद दर्ज हुई थी FIR , लापरवाही में ASP, CO व थाना प्रभारी निलंबित

मैनपुरी: उत्तर प्रदेश के मैनपुरी(Mainpuri) में दो वर्ष पहले जवाहर नवोदय विद्यालय में पढ़ने वाली अहिल्या पांडे(बदला हुआ नाम) की हत्या मामले में हाई कोर्ट सख्त नजर आ रहा है। हाई कोर्ट की फटकार के बाद प्रशासन ने तत्कालीन थाना प्रभारी पहुप सिंह को निलंबित कर दिया है। पहुप सिंह अभी क्राइम ब्रांच में इंस्पेक्टर के पद पर तैनात थे।

दरअसल 16 सितम्बर 2019 को 11 वी कक्षा में पढ़ने वाली अहिल्या का अपने विद्यालय के हॉस्टल में फांसी से लटका शव बरामद किया गया था। जिसपर पुलिस ने दावा किया था कि यह आत्महत्या का मामला है वहीं पिता ने इसे हत्या व दुष्कर्म का मामला बताया था। मेडिकल रिपोर्ट में स्पर्म मिलने की पुष्टि हुई थी।

गुरुवार को हुई सुनवाई में भी हाई कोर्ट ने कहा कि वीडियो से साफ़ है कि लड़की ने आत्महत्या नहीं की थी। उसके बावजूद पुलिस इसे आत्महत्या की घटना बता रही है। साथ ही मृतका के अंडर गारमेंट्स व निजी अंगो पर भी स्पर्म पाए गए थे।

दो वर्ष बाद दर्ज हुई थी FIR
इस प्रकरण में करीब दो वर्षो बाद FIR दर्ज हो पाई थी। 16 सितम्बर 2019 की घटना में 17 जुलाई 2021 को FIR दर्ज करने पर भी लोग पुलिस की कार्यवाई पर सवाल खड़े कर रहे है।

अब तक एएसपी, सीओ व इंस्पेक्टर निलंबित
मामले की गंभीरता को देखते हुए प्रशासन ने ASP सीओ व तत्कालीन थाना प्रभारी रहे पहुप सिंह को निलंबित कर दिया है। साथ ही अन्य एक दरोगा पर भी कार्यवाई की तलवार लटक रही है।


आपको अगर हमारी रिपोर्ट पसंद आई तो आप हमें आर्थिक सहयोग दे सकते है। आपके सहयोग से ही यह पोर्टल बिना लाग लपेट के उत्तम रिपोर्ट आपके सामने लाता है।

UPI: NeoPoliticoEditor@okicici

Gpay/Paytm: 8800454121

OR Become a Patron! (Donate via Patreon)

Paypal: https://paypal.me/falanadikhana?locale.x=en_GB…

+ posts

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Previous Story

23 साल बाद कोर्ट ने SC-ST एक्ट में 4 आरोपियों को पाया निर्दोष, 1 आरोपी की सुनवाई के दौरान हो चुकी मौत

Next Story

PM मोदी को मिले उपहारों व स्मृति चिन्हों की उनके जन्मदिवस से होगी नीलामी, गंगा संरक्षण के लिए सौंपी जाएगी आय

Latest from उत्तर प्रदेश