‘आतिशबाजी से रोग प्रतिरोधक क्षमता कमजोर होती है’: राजस्थान की गहलोत सरकार ने पटाखे फोड़ने व बिक्री पर लगाया बैन

जयपुर: राजस्थान की अशोक गहलोत सरकार ने राज्य में 1 अक्टूबर, 2021 से 31 जनवरी, 2022 तक पटाखे फोड़ने और बेचने पर प्रतिबंध लगा दिया है।

प्रतिबंध को लेकर सरकार के गृह विभाग ने गुरुवार को एक आदेश भी जारी किया है। जिसमें प्रतिबंध का कारण कोरोना की संभावित तीसरी लहर बताया गया है।

आदेश में कहा गया कि परामर्शदात्री विशेषज्ञों द्वारा प्रदेश में कोविड -19 की तीसरी लहर आने की संभावना व्यक्त की गई है। गत वर्ष कोविड -19 से संकमित व्यक्तियों को आतिशबाजी से होने वाले वायु प्रदूषण से श्वसन तंत्र में होने वाली संभावित खराबी के कारण आतिशबाजी पर प्रतिबंध लगाया गया था।

शासन ने यह भी कहा कि आतिशबाजी से रोग प्रतिरोधक क्षमता कमजोर होती है। आतिशबाजी धुएं से वृद्धजन, बीमार व्यक्ति, सीओपीडी, अस्थमा और कोविड -19 के रोगियों के पश्चातवर्ती प्रभावों पर विपरीत असर पड़ता है।

उपरोक्त परिस्थितियों का हवाला देते हुए सरकार ने कहा कि राज्य में नागरिकों के स्वास्थ्य की रक्षा हेतु दिनांक 01.10.2021 से 31.01.2022 तक सभी प्रकार की आतिशबाजी को बेचने व चलाने पर प्रतिबन्ध लागू किया जाना आवश्यक है।

Rajasthan Govt. Order
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