हरियाणा पुलिस ने फरीदाबाद जिले में पटाखे बेचने व चलाने पर 3 दिन में 81 लोगों को गिरफ्तार किया

फरीदाबाद: हरियाणा के फरीदाबाद जिले में भी पटाखों पर लगे प्रतिबंध के बाद इस्तेमाल करने पर 80 से ज्यादा लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है।

5 नवम्बर को फरीदाबाद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए पटाखे बेचने व चलाने वालों के खिलाफ 13 मुकदमे दर्ज किए और 13 आरोपियों को गिरफ्तार किया।

यह कार्रवाई सुप्रीम कोर्ट के पटाखों बेचने और चलाने की मनाही के संबंध में पुलिस आयुक्त विकास अरोड़ा द्वारा सभी थाना प्रबंधक, चौकी प्रभारी और क्राइम ब्रांच को पटाखे बेचने और चलाने पर मुकदमें दर्ज करने के लिए दिए गए निर्देश के तहत की गई।

पुलिस प्रवक्ता सूबे सिंह के मुताबिक पटाखों को लेकर फरीदाबाद पुलिस ने सभी इलाकों में पीसीआर, राइडर और एसएचओ मोबाइल की सहायता से पटाखों के पूर्ण प्रतिबंध का एलाउंसमेंट कर सभी जगहों पर लोगों को सूचना दी गई थी।

इसके बावजूद कुछ लोगों ने आदेशों की अवहेलना की उन पर कार्रवाई करते हुए पटाखे चलाने वालों के खिलाफ थाना ओल्ड फरीदाबाद में छह, थाना पल्ला, सेक्टर -8, सूरजकुंड सिटी बल्लबगढ़ एवं सेन्ट्रल में 1-1 मुकदमे दर्ज किए हैं।

पटाखे बेचने वाले आरोपियों के खिलाफ थाना मुजेसर और सेक्टर 8 में 1-1 मुकदमा दर्ज है। दर्ज किए गए मुकदमों में 13 लोगों की गिरफ्तारी की गई है।

पुलिस प्रवक्ता के अनुसार आरोपियों को दौराने पेट्रोलिंग एवं गुप्त सूत्रों से प्राप्त सूचना के आधार पर काबू किया गया है। फरीदाबाद पुलिस ने पिछले तीन दिन में पटाखे चलाने वाले और बेचने वालों के खिलाफ 75 मुकदमें दर्ज कर 81 को गिरफ्तार किया है।

31 अक्टूबर को जारी किए थे निर्देश

गौरतलब है कि 31 अक्टूबर को ही हरियाणा में पटाखों की बिक्री और इस्तेमाल को लेकर हरियाणा राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने दिशा निर्देश जारी किए थे।

जारी दिशा निर्देश में कहा गया था कि दीपावली, गुरुपुरब और कार्तिक पूर्णिमा, क्रिसमस और नए साल पर अकसर लोग आतिशबाजी करते हैं। कोविड-19 के बीच आतिशबाजी के वायुप्रदूषण से सर्दी के मौसम में बुजुर्ग, बच्चों व सह-रूग्णता वाले लोगों को सांस की समस्या हो सकती है। इसके साथ-साथ यह कोविड-19 के मरीजों के स्वास्थ्य पर भी प्रभाव डाल सकता है।

राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने यह दिर्शा निर्देश एनजीटी और सुप्रीम कोर्ट के विभिन्न निर्देशों के अनुपालन में आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 24 के तहत शक्तियों का प्रयोग करते हुए जारी किए थे।

14 जिलों में पूर्ण प्रतिबंध

आदेश के तहत एनसीआर के सभी 14 जिलों भिवानी, रोहतक, सोनीपत, चरखी दादरी, फरीदाबाद, गुरुग्राम, झज्जर, जींद, करनाल, महेंद्रगढ़, नूंह, पलवल, पानीपत और रेवाड़ी में सभी प्रकार के पटाखों की बिक्री या उपयोग पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया गया था।

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