SC/ST एक्ट के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन शुरू करेगी मोदी सरकार, FIR जैसे दर्ज की जाएंगी शिकायतें

नई दिल्ली: मोदी सरकार SC/ST एक्ट को लेकर एक और बड़ा कदम उठाने जा रही है। सरकार 13 दिसंबर से एक्ट के बेहतर कार्यान्वयन के लिए एक हेल्पलाइन शुरू करेगी।

सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों (अत्याचारों की रोकथाम) अधिनियम, 1989 के उचित कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के उद्देश्य से 13 दिसंबर 2021 को अत्याचारों के खिलाफ एक राष्ट्रीय हेल्पलाइन (एनएचएए) शुरू करने वाला है। 

NHAA पूरे देश में चौबीसों घंटे टोल-फ्री नंबर 14566 पर उपलब्ध रहेगा। इसे देश भर में किसी भी टेलीकॉम ऑपरेटर के मोबाइल या लैंड लाइन नंबर से वॉयस कॉल/VOIP करके एक्सेस किया जा सकता है। यह सेवा केंद्र शासित प्रदेशों की हिंदी, अंग्रेजी और क्षेत्रीय भाषा में उपलब्ध होगी। इसका मोबाइल ऐप भी उपलब्ध होगा।

हेल्पलाइन का उद्देश्य कानून के प्रावधानों के बारे में जागरूक जागरूकता पैदा करना है जिसका उद्देश्य भेदभाव को समाप्त करना और सभी को सुरक्षा प्रदान करना है। सिस्टम यह सुनिश्चित करेगा कि प्रत्येक शिकायत को एक प्राथमिकी के रूप में दर्ज किया जाए, राहत प्रदान की जाए, सभी पंजीकृत शिकायतों की जांच की जाए और दायर किए गए सभी आरोपपत्रों पर निर्णय के लिए अदालतों में मुकदमा चलाया जाए – सभी एक्ट में दी गई समयसीमा के भीतर। 

वेब आधारित स्वयं सेवा पोर्टल के रूप में भी उपलब्ध, NHAA नागरिक अधिकार संरक्षण (PCR) एक्ट, 1955 और इसके नियमों के बारे में भी जागरूकता पैदा करेगा। SCST एक्ट, 1989 और पीसीआर एक्ट, 1955 के गैर-अनुपालन के संबंध में पीड़ित शिकायतकर्ता एनजीओएस से प्राप्त प्रत्येक शिकायत के लिए एक डॉकेट नंबर दिया जाएगा। शिकायत की स्थिति को ऑनलाइन शिकायतकर्ता एनजीओ द्वारा ट्रैक किया जा सकता है। 

किसी भी पूछताछ का उत्तर आईवीआर या ऑपरेटरों द्वारा हिंदी, अंग्रेजी और क्षेत्रीय भाषाओं में दिया जाएगा। यह हेल्पलाइन सिंगल प्वाइंट ऑफ कॉन्टैक्ट की अवधारणा को अपनाएगी और इसमें उचित फीडबैक सिस्टम होगा।

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