उज्जैन: बीते दिनों मोहर्रम के अवसर उज्जैन की गीता कॉलोनी में राष्ट्र विरोधी नारे लगाने वाले चार लोगों पर रासुका लगाई गई है।
उज्जैन कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी आशीष सिंह ने पुलिस अधीक्षक सत्येन्द्र कुमार शुक्ल के प्रतिवेदन पर उक्त घटना में संलिप्त 4 अपराधियों पर रासुका लगाते हुए उन्हें 3 माह के लिए जेल में निरुद्ध करने के आदेश जारी कर दिए हैं।
एक आधिकारिक बयान में कहा गया, “कलेक्टर ने जीवाजी गंज थाने के अजहर उर्फ अज्जू आयु 21 वर्ष निवासी पीर का टेकरा केडी गेट उज्जैन, शादाब उर्फ बच्चा उम्र 40 वर्ष43 चितेरा बाखल उज्जैन, मोहम्मद समीर उर्फ बल्दी आयु 28 वर्ष गोंसा दरवाजा उज्जैन सभी थाना जीवाजीगंज व साहिल लाला उर्फ सोयम उम्र 20 वर्ष 186 शहीद नगर आगर रोड थाना चिमनगंज मंडी उज्जैन जो कि सभी कुख्यात अपराधी हैं और उनके द्वारा भारत विरोधी नारे लगाने, आपसी वैमनस्यता फैलाने, धार्मिक उन्माद भड़काने, लोक शांति भंग करने, देशभक्ति की भावना को आहत करने देश की संप्रभुता को धूमिल करने जैसे गंभीर अपराधों घटित करने के कारण राष्ट्रीय सुरक्षा कानून 1980 की धारा 3 बी की उपधारा 2 के अधीन 3 माह के लिए जेल में निरुद्ध करने के आदेश जारी किए हैं।”
क्या थी पूरी घटना
गुरुवार को गीता कॉलोनी स्थित बड़े साहब के दर्शन के लिए गुरुवार रात को लोग इकट्ठा हुए थे, इसी दौरान कुछ युवकों ने पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए।
वहीं घटना के बाद पुलिस ने 23 लोगों के खिलाफ देशद्रोह व साम्प्रदायिक सोहार्द बिगाड़ने की धारा में मुकदमा दर्ज कर लिया। और शुक्रवार शाम इस मामले में जीवाजीगंज पुलिस ने जफर उर्फ डैनी आटोवाला, राजू लाइटवाला, अज्जू, शानू सब्जीमंडी वाला और तीन अन्य को गिरफ्तार कर लिया गया।