बाराबंकी: उत्तर प्रदेश के बाराबंकी में प्रशासन ने अपराधी मोहम्मद रफीक की करोड़ों की संपत्ति को कुर्क कर लिया है।
बाराबंकी पुलिस ने बताया कि जिला प्रशासन व बाराबंकी पुलिस की संयुक्त टीम द्वारा अपराधी मोहम्मद रफीक के विरुद्ध धारा 14 ( 1 ) उत्तर प्रदेश गिरोहबन्द समाज विरोधी क्रियाकलाप निवारण अधिनियम के तहत कार्यवाही करते हुए अपराध से अर्जित लगभग 1 करोड़ 15 लाख 50 हजार की सम्पत्ति को कुर्क किया गया
पुलिस ने बताया कि अभियुक्त मोहम्मद रफीक पुत्र असगर अली निवासी कस्बा व थाना सफदरगंज जनपद बाराबंकी अपनी महत्वाकांक्षा के कारण अत्याधिक धनवान बनने के शौक में अपराध कर सम्पत्ति अर्जित करने का कार्य वर्ष 2016 से पहले ही प्रारम्भ कर दिया था, जिसके सम्बन्ध में थाना कुर्सी पर धारा 3 ( 1 ) उत्तर प्रदेश गिरोहबन्द व समाज विरोधी क्रिया कलाप अधिनियम की कार्यवाही थाना कुर्सी पुलिस द्वारा की गई।
अभियुक्त द्वारा गैंग बनाकर वर्ष 2021 में अपने गैंग के सदस्यों के साथ मिलकर लखनऊ – अयोध्या हाइवे पर डकैती डालकर डीसीएम व 2020 कुन्तल दाल लूट लिया, जिसके सम्बन्ध में थाना कोतवाली नगर पर धारा 395/411/34 भादवि व धारा 3/25 आर्म्स एक्ट पंजीकृत किया गया।
दिनांक 01.02.2021 को थाना कोतवाली नगर पर अपराधी मोहम्मद रफीक पुत्र असगर अली निवासी कस्बा व थाना सफदरगंज जनपद बाराबंकी के विरूद्ध धारा 3 ( 1 ) उत्तर प्रदेश गिरोहबन्द व समाज विरोधी क्रिया कलाप अधिनियम 1986 पंजीकृत किया गया।
अभियुक्त द्वारा अपराध के माध्यम से अर्जित सम्पत्ति का विवरण 1. ग्राम सफदरगंज स्थित प्लाट कीमत लगभग 40 लाख 2. ग्राम सफदरंगज स्थित जमीन व मकान कीमत लगभग 50 लाख 3. ग्राम सफदरगंज स्थित कोल्ड स्टोर भवन कीमत लगभग 20 लाख 4. एक मोटर साइकिल कीमत लगभग 50 हजार 5. ग्राम सफदरगंज में ग्राम समाज की भूमि पर निर्मित 08 दुकान व 02 कमरा कीमत लगभग 05 लाख।
उपरोक्त कुर्क की गई कुल सम्मति कीमत लगभग -1,15,50,000 / – ( एक करोड़ पन्द्रह लाख पचास हजार रूपये ) है, को गिरोहबन्द अधिनियम की धारा 14 ( 1 ) के अन्तर्गत कुर्क करने हेतु जिला मजिस्ट्रेट द्वारा तहसीलदार नवाबगंज, बाराबंकी पुलिस व कुर्कशुदा वाहन के लिए सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी को आदेशित किया गया।
जिसके क्रम में दिनांक 08.04.2021 को जिला प्रशासन व पुलिस प्रशासन द्वारा कुर्की की कार्यवाही की गयी तथा कुर्की की नोटिस उक्त मकान के बाहर दिवाल पर लगाया गया।