बरेली: उत्तर प्रदेश में लव जेहाद रोकने के लिए योगी आदित्यनाथ सरकार की ओर से लागू किए गए ‘विधि विरुद्ध धर्म संपरिवर्तन प्रतिषेध अधिनियम’ ने काम शुरू कर दिया है।
इस कानून के तहत बरेली जिले में पहला मुकदमा भी दर्ज हो गया है। बरेली में पिता ने अपनी बेटी को बरगलाने और धर्म परिवर्तन का दबाव बनाने पर एक मुस्लिम युवक के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाया है।
मामला आने के बाद उत्तर प्रदेश के ADG (लॉ एंड ऑर्डर) प्रशांत कुमार ने कहा कि उत्तर प्रदेश धर्म परिवर्तन प्रतिषेध अध्यादेश, 2020 के तहत पहला मामला बरेली के देवरनिया पुलिस स्टेशन में दर्ज किया गया है, जिसमें एक व्यक्ति पर एक लड़की के धर्म को जबरन बदलने और उसे धमकाने की कोशिश करने का आरोप है।
धर्मान्तरण न करने पर धमकी:
पुलिस के मुताबिक बरेली में शरीफ नगर गांव के रहने वाले एक किसान ने शिकायत दी कि पढ़ाई के दौरान उनकी बेटी से समय गांव के उवैश अहमद पुत्र रफीक अहमद ने उसकी बेटी से जान-पहचान कर ली थी। आरोप है कि अब उवैश अहमद उनकी बेटी को बहला-फुसलाकर और दबाव में लेकर छात्रा पर धर्म परिवर्तन के लिए दवाब बना रहा है। इसका विरोध करने पर वह उन्हें और परिवार को जान से मारने की धमकी देता है।