अबुजा (नाइजीरिया): शरिया अदालत के फैसले ने दुनिया भर में बवाल खड़ा कर दिया है।
नाइजीरिया में शरिया अदालत को लेकर काफी विवाद छिड़ गया है। दरअसल रिपोर्ट के मुताबिक उत्तर पश्चिमी नाइजीरिया के कानो राज्य की शरिया अदालत ने ईशनिंदा के आरोपों के तहत 13 साल के लड़के को 10 साल की कैद की सजा सुना दी।
फैसले ने जनता में बहुत आक्रोश फैला दिया जिसके बाद जनता बच्चों की रक्षा करने वाले कानूनों में सुधार की माँग कर रही है। शरिया अदालत ने यह फैसला 10 अगस्त को दिया था जब स्टूडियो सहायक याहया शरीफ-अमीनू को भी इसी ईश निंदा के आरोपों के तहत मौत की सजा सुनाई गई थी।
13 साल के फारुक की ओर से पेश वकील कोला अलापनी ने 7 सितंबर को फैसले के खिलाफ अपील दायर की है कि सजा के अधिकार और बाल कल्याण और नाइजीरियाई संविधान पर अफ्रीकी चार्टर का उल्लंघन है। बताया गया कि फारुख को अपने एक दोस्त के साथ बातचीत के दौरान अल्लाह के खिलाफ गलत भाषा का इस्तेमाल करने का दोषी ठहराया गया था। जब शरीफ-अमीनू के मामले पर वकील अलपनी जुटे तब उनको फारुक मामले के बारे में भी पता चला। उन्होंने कहा “हमें पता चला कि उन्हें उसी दिन दोषी ठहराया गया था, उसी न्यायाधीश ने, उसी अदालत में, ईशनिंदा का और हमें पता चला कि कोई भी उमर के बारे में बात नहीं कर रहा था, इसलिए हमें उसके लिए अपील करने के लिए जल्दी से कार्य करना पड़ा।”
अलापनिनी ने यह भी कहा कि निन्दा को नाइजीरिया के कानून द्वारा मान्यता प्राप्त नहीं है और यह नाइजीरिया के संविधान के साथ असंगत है। जब उसके घर के बाहर प्रदर्शनकारियों की भीड़ आई तो फारूक की माँ को अपने घर से पास की जगह से भागना पड़ा। वकील ने कहा कि “यहां हर कोई बोलने से डरता है और प्रतिशोध के हमलों के डर से रहता है।”
बच्चों के कल्याण के लिए काम करने वाली वैश्विक संस्था यूनिसेफ ने सजा की निंदा की है और नाइजीरियाई अधिकारियों से फैसले की समीक्षा करने को कहा है। पश्चिम अफ्रीकी राज्य, पीटर हॉकिन्स में यूनिसेफ के प्रतिनिधि ने कहा, “13 साल की सजा बाल अधिकारों और बाल न्याय के सभी प्रमुख अंतर्निहित सिद्धांतों को नकारती है जो नाइजीरिया – और निहितार्थ, कानो राज्य ने हस्ताक्षर किए हैं”।
UNICEF today expressed deep concern about the sentencing of 13-year-old Omar Farouq to ten years’ imprisonment with menial labour by the Kano State Sharia Court.
The sentence was handed down after he was convicted of blasphemy on 10 Aug, 2020.
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— UNICEF Nigeria (@UNICEF_Nigeria) September 16, 2020
गौरतलब है कि कानो नाइजीरिया के उन 12 राज्यों में से एक है जो शरिया कानूनी प्रणाली और देश के धर्मनिरपेक्ष कानूनों को भी लागू करता है। शरिया कानूनी प्रणाली नागरिक के साथ-साथ आपराधिक मामलों को भी संभालती है और यहां दिए गए निर्णयों को नाइजीरियाई धर्मनिरपेक्ष अदालतों और उच्चतम न्यायालय में चुनौती दी जा सकती है। शरिया न्यायाधीश दोनों कानूनों, इस्लामी और साथ ही सेकुलर में सीखे होते हैं। यदि किसी मामले में, पार्टियों में एक मुस्लिम और दूसरा गैर-मुस्लिम शामिल है, तो गैर-मुस्लिम को अदालत का फैसला करने की स्वतंत्रता है जिसमें वे चाहते हैं कि मामले की सुनवाई किस कोर्ट में की जाए। ऐसे मामलों में, शरिया अदालतें तभी मामले को सुन सकती हैं, जब गैर-मुस्लिम पक्षकार ने लिखित सहमति दी हो।
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