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एमपी- शादी का झांसा देकर हिन्दू युवती को बनाया हवस का शिकार, कोर्ट ने आरोपी अल्पेश खां को सुनाई उम्रकैद की सजा

सीहोर- मध्यप्रदेश के सीहोर जिले में एक नाबालिग हिन्दू युवती को बहला फुसला कर उसके साथ दुराचार करने का मामला सामने आया है, आरोप है कि आरोपी अल्पेश उर्फ राजा खां ने पीड़िता को शादी का झांसा देकर पहले अपने जाल में फंसाया और फिर उसके साथ कई बार दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया. हालांकि कोर्ट ने सुनवाई के दौरान आरोपी युवक अल्पेश उर्फ राजा पिता बाबू खां को उम्रकैद की सजा सुनाई हैं. साथ ही ढाई हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया हैं.

नाना की तबियत खराब होने पर घर आई थी नाबालिग

बता दे कि शासन की ओर से पैरवी करने वाले विशेष लोक अभियोजक केदार सिंह कौरव ने बताया कि नाबालिग पीड़िता ने 12 मई 2020 को नसरूल्लागंज थाने में तहरीर देकर बताया था कि उक्त घटना के तीन-चार महीने पहले वह अपने नाना की तबियत खराब होने पर अपने मामा के घर आई थी, जहां वह करीब एक महीने तक रुकी थी. इसी बीच उसकी पहचान लाडकुई गाँव के ही निवासी अल्पेश उर्फ राजा खां से हो गई थी.

दोनों के बीच बातचीत शुरू होने पर अल्पेश ने नाबालिग को अपने जाल में फसाते हुए कहा कि वह उससे प्यार करता हैं और उससे शादी करना चाहता हैं. जिसके बाद आरोपी अल्पेश ने नाबालिग को कई बार इमोशनल ब्लैकमेल कर व शादी का झांसा देकर उसके साथ दुष्कर्म किया. इतना ही नहीं 12 मई को 2020 को भी आरोपी अल्पेश उर्फ राजा ने नाबालिग को बहला फुसला कर उसके घर के पास स्थित खेत पर बुलाया और उसके साथ जबरजस्ती दुष्कर्म किया.

वहीं पीड़िता के शोर मचाने पर उसका भाई और परिजन मौके पर पहुँच गए, जिन्हें देखकर अल्पेश मौके से भागने लगा. लेकिन किसी तरह परिजनों ने उसे पकड़ लिया और थाने ले आए. जिसके बाद थाना नसरूल्लागंज पुलिस ने मामले की जांच व अनुसंधान के बाद अभियोग पत्र न्यायालय में दाखिल कर दिया, जहां न्यायालय में अंतिम सुनवाई के दौरान कोर्ट ने आरोपी को 20 वर्ष के सश्रम कारावास और जुर्माने की सजा सुनाई हैं.

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Kapil reports for Neo Politico Hindi.

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