भोपाल: मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि प्रदेश में ऑक्सीजन, रेमडेसिविर इंजेक्शन और आवश्यक दवाओं की कालाबाजारी और मिलावट करने वालों को बख्शा नहीं जाये। ऐसे व्यक्तियों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्यवाहीं कर जेल भेजा जाये।
मध्यप्रदेश जनसपंर्क विभाग के हवाले से बताया गया कि मुख्यमंत्री चौहान के निर्देशानुसार जिला एवं पुलिस प्रशासन द्वारा रेमडेसिविर इंजेक्शन की कालाबाज़ारी के प्रकरणों में अब तक 75 व्यक्तियों के खिलाफ एनएसए की कार्यवाही कर जेल भेजा गया है। साथ ही चोरबाज़ारी निवारण अधिनियम एवं आवश्यक वस्तु प्रदाय अधिनियम में भी 6 आरोपियों को गिरफ़्तार कर जेल भेजा गया।
गृह विभाग से प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार रेमडेसिविर इंजेक्शन की कालाबाज़ारी के एनएसए (रासुका) प्रकरणों में इंदौर के 9, उज्जैन के 9, ग्वालियर के 4, जबलपुर के 4, शहडोल के 4, भोपाल के 2, धार के 2, मंदसौर के 1, छिन्दवाड़ा के 1, और रतलाम जिले के 1 प्रकरण में, इस प्रकार कुल 37 प्रकरण गृह विभाग ने कन्फ़र्म किए।
इनके अलावा रेमडेसिविर इंजेक्शन की कालाबाज़ारी में इंदौर में 30 और भोपाल में 8 एनएसए आदेश सम्बंधित जिला दण्डाधिकारी द्वारा जारी किए जाकर कुल 38 आरोपियों को गिरफ़्तार कर जेल भेजा गया है।
चोरबाज़ारी निवारण और अत्यावश्यक वस्तु प्रदाय अधिनियम में रेमडेसिविर इंजेक्शन कालाबाज़ारी क़े सम्बंध में जबलपुर में 2, उज्जैन में 2 और सागर में 1 तथा ऑक्सीजन कालाबाज़ारी में सतना में 1 आदेश जारी कर कुल 6 आरोपी गिरफ़्तार कर जेल भेजे गए हैं। एनएसए में 12 माह के लिए और चोरबाज़ारी निवारण अधिनियम में 6 महीने के लिए आरोपी को प्रतिबंधात्मक रूप से गिरफ़्तार कर जेल में रखे जाने के प्रावधान है।
उल्लेखनीय है कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के निर्देश पर गृह विभाग द्वारा रेमडेसिविर इंजेक्शन, ऑक्सीजन और अन्य आवश्यक दवाओं की कालाबाज़ारी करने वालों पर एनएसए में सख़्त और त्वरित कार्यवाही के निर्देश कलेक्टर एवं पुलिस अधीक्षकों को दिये गए हैं।