नई दिल्ली: मोदी सरकार ने जम्मू कश्मीर के प्रशासनिक कामकाज को लेकर बड़ा निर्णय लिया है।
केंद्र सरकार ने जम्मू-कश्मीर प्रशासन के कामकाज के प्रबंध सम्बंधित नए नियमों को अधिसूचित किया है। अधिसूचना जारी कर कहा गया कि अखिल भारतीय सेवाओं, पुलिस और भ्रष्टाचार विरोधी ब्यूरो (एसीबी) सीधे उपराज्यपाल (एलजी) मनोज सिन्हा के नियंत्रण में होंगे।
जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम, 2019 (सामान्यतः धारा 370 हटाना) के तहत केंद्रीय गृह सचिव अजय भल्ला द्वारा अधिसूचित नियमों ने यह स्पष्ट कर दिया कि किसी भी मामले के संबंध में एलजी और मंत्रिपरिषद (एक बार जब गठित हो जाए) के बीच मतभेद के मामले में पूर्व के राष्ट्रपति के निर्णय के लिए इसे केंद्र को संदर्भित करेगा और उस निर्णय के अनुसार कार्य करेगा।
अधिसूचना में कहा गया है कि कृषि और स्कूल शिक्षा, उच्च शिक्षा, बागवानी, फूलों की खेती, चुनाव, सामान्य प्रशासन, गृह, खनन, बिजली, लोक निर्माण विभाग, परिवहन और आदिवासी मामलों सहित केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर में 39 विभाग होंगे।
जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा देने वाले संविधान के अनुच्छेद 370 को 5 अगस्त, 2019 को, केंद्र ने रद्द कर दिया था। जिससे राज्य को जम्मू-कश्मीर और लद्दाख के संघ शासित प्रदेशों में विभाजित कर दिया था। पिछले साल 31 अक्टूबर को दो केंद्र शासित प्रदेश अस्तित्व में आए थे।
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