हरियाणा में भी योगी मॉडल, प्रदर्शनारियों से वसूल होगा सार्वजनिक संपत्ति का नुकसान, कानून लाएगी खट्टर सरकार

नई दिल्ली: आज शनिवार को हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की। मुलाकात के वक्त दोनों नेताओं के बीच हरियाणा व देश में किसान आंदोलन जैसे कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर भी चर्चा हुई।

हरियाणा में सार्वजनिक संपत्ति नुकसान के खिलाफ कानून:

मुख्यमंत्री खट्टर ने मुलाकात के बाद मीडिया से बताया कि किसान आंदोलन पर भी चर्चा हुई है… किसी को भी सार्वजनिक संपत्ति का नुकसान करने का अधिकार नहीं है, हम इससे संबंधित क़ानून लेकर आ रहे हैं।

किसान मुद्दे पर मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारी सरकार किसान हितैषी है, किसान के पक्ष में काम करने वाली है। किसान भाईयों को चाहिए कि जागरूक नागरिक के नाते हर चीज का अध्ययन करें, कहीं कमी हो तो हमें बताएं। आधुनिक युग में नई चीजों के नाते प्रयोग करने चाहिए।

CAA हिंसा के बाद योगी सरकार ने बना दिया था कानून:

गौरतलब है कि CAA विरोध प्रदर्शन के दौरान उत्तर प्रदेश में कई स्थानों पर हिंसक दंगे हुए थे जिसमें सार्वजनिक व निजी संपत्तियों को भारी मात्रा में नष्ट किया था। जिसके बाद संपत्ति को नुकसान पहुंचाने वालों पर यूपी की योगी सरकार सख़्ती बरतने के लिए मार्च 2020 में एक कानूनी पास कराया।

पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में “रिकवरी फॉर डैमेज टू पब्लिक एंड प्राइवेट अध्यादेश 2020” लाने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। जिसके बाद जल्द ही इस अध्यादेश की नियमावली बनाई गई और फिर पूरे प्रदेश में लागू किया कर दिया गया।

कई राज्यों में हुई उत्तर प्रदेश के कानून की चर्चा:

ज्ञात हो कि योगी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश का हवाला देकर अध्यादेश लाने का फैसला किया है। योगी सरकार के इस नियम को हॉल में काफ़ी समर्थन मिला है जहां गुजरात कर्नाटक की पुलिस नें वसूली के लिए इस नियम को उपयोग किया वहीं अब दिल्ली दंगों में भी नुकसान पहुंचानें वालों से संपत्ति जब्ती की बात गृहमंत्री अमित शाह ने कही थी। तो मध्यप्रदेश में भी शिवराज सिंह वाली सरकार पत्थरबाजी के खिलाफ कानून बनाने की घोषणा कर चुकी है। 

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