कटनी: कोरोना का संक्रमण मध्यप्रदेश में भी द्रुत गति से पसर रहा है लिहाजा चिकित्सकीय सुविधाएं भी कम पड़ रही हैं। हालांकि अब प्रशासन की मदद के लिए कई संस्थाएं सामने आ रही हैं।
इसी क्रम में राज्य के कटनी जिले में दयोदय तीर्थ स्थल की धर्मशाला में सौ बिस्तर का नया कोविड केयर सेंटर बनाया जाएगा।
कोरोना वायरस के बढ़ते संक्रमण के मद्देनजर बहुत सी सामाजिक संस्थायें भी अब प्रशासन के सहयोग के लिये सामने आ रही हैं। जैन समाज के द्वारा आगे कदम बढ़ाते हुये छोटी कैलवारा रोड में ग्राम झर्री में स्थित दयोदय तीर्थ क्षेत्र में कोविड केयर सेन्टर स्थापित किया जा रहा है।
जिसकी व्यवस्थाओं का जायजा रविवार की शाम दयोदय तीर्थ क्षेत्र पहुंचकर कलेक्टर प्रियंक मिश्रा ने लिया। इस दौरान उपस्थित संजय जैन ने बताया कि अभी हमारी संस्था के द्वारा 12 ऑक्सीजनरेटर मशीन बुला ली गई हैं। बैड की व्यवस्थायें भी कर ली गई हैं। इस दौरान आवश्यक दिशा-निर्देश भी समिति सदस्यों को कलेक्टर ने दिये। उन्होने प्रशासन की तरफ से हर संभव सहयोग के लिये आश्वस्त भी किया। इस दौरान सिविल सर्जन डॉ. यशवंत वर्मा और समाज के गणमान्य जन मौजूद रहे।
रविवार को 220 लाभार्थियों को लगाया गया कोविड-19 वैक्सीन
वहीं रविवार को जिले में निर्धारित टीकाकरण केन्द्रों में कोविड-19 का वेक्सीनेशन कार्य किया गया। जिला टीकाकरण अधिकारी डॉ. समीर सिंघई ने बताया कि कटनी जिले में 18 अप्रैल को जिले में कुल 220 लाभार्थियों का वेक्सीनेशन किया गया है। 45 वर्ष व उससे अधिक आयु के 88 व्यक्तियों को फर्स्ट डोज तथा 12 को सेकेण्ड डोज का वेक्सीन लगाया गया है।
इसी प्रकार सीनियर सिटिजन्स में 60 वर्ष व उससे अधिक आयु वर्ग के 46 लाभार्थियों को फर्स्ट्र डोज तथा 53 को सेकेण्ड डोज का कोविड-19 का वेक्सीनेशन किया गया है। वहीं 4 फंटलाईन वर्कर्स को सेकेण्ड डोज का कोविड-19 वेक्सीनेशन किया गया है। साथ ही 17 फ्रंटलाईन वर्कर्स को फर्स्ट डोज लगाया गया है।
विवाह कार्यक्रमों की अनुमति के लिये अनुविभागीय अधिकारी राजस्व अधिकृत
जिले में कोविड-19 के केसों में लगातार वृद्धि होने के कारण कोरोना वायरस की रोकथाम एवं बचाव के लिये शासन द्वारा जारी आदेशों व निर्देशों का कड़ाई से पालन करने सम्पूर्ण जिले में दण्ड प्रक्रिया संहित 1973 के अन्तर्गत धारा 144 प्रभावशील किया गया है।
इस आदेश की कंडिका 6 अनुसार विवाह कार्यक्रम के संबंध में भी आदेश जारी किया गया है। कलेक्टर प्रियंक मिश्रा ने विवाह कार्यक्रमों की अनुमति प्रदाय करने क्षेत्राधिकारी अनुविभागीय अधिकारी राजस्व / इंसीडेन्ट कमाण्डर को अधिकृत करते हुये आदेश जारी किया है। इस आदेश के तहत विवाह कार्यक्रम हेतु अनुविभागीय कार्यालय में आवेदन प्राप्त होने पर शासन के द्वारा जारी कोरोना गाईडलाईन का सशर्त पालन करते हुये संबंधित क्षेत्र के अनुविभागीय अधिकारी राजस्व आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करेंगे।