मोरादाबाद: उत्तर प्रदेश के मोरादाबाद की थाना डिलारी पुलिस द्वारा गौकशी/गौतस्करी मे संलिप्त अभियुक्त की लगभग 31,71,000 रुपए की चल/अचल सम्पत्ति धारा 14(1) गैगस्टर अधिनियम के अन्तर्गत कुर्क की गयी है।
थाना डिलारी पुलिस द्वारा गौकशी / गौतस्करी मे संलिप्त अभियुक्त की लगभग 31,71,000 रूपये की चल / अचल सम्पत्ति धारा 14 (1) गैगस्टर अधिनियम के अन्तर्गत कुर्क की गयी। पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश लखनऊ एवं अपर पुलिस महानिदेशक बरेली जोन, बरेली, पुलिस उपमहानिरीक्षक मुरादाबाद परिक्षेत्र, मुरादाबाद एवं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, मुरादाबाद के आदेशानुसार पेशेवर गौकश / गौ – तस्कर- माफिया अपराधियों द्वारा अपराधिक क्रिया कलापों से अर्जित की गयी अवैध चल व अचल सम्पत्ति के अधिग्रहण (कुर्क) हेतु अभियान चलाया जा रहा है।
इसी अभियान के अन्तर्गत थाना डिलारी के एक मुकदमा धारा 3 (1) गैंगस्टर एक्ट से सम्बन्धित अभियुक्त नाजिम पुत्र हाजी मुस्ताक निवासी ढकिया पीरू थाना डिलारी, मुरादाबाद के आपराधिक कृत्यों से अर्जित की गयी करीब 31 लाख 71 हजार रूपये की चल व अचल सम्पत्ति को धारा 14 (1) गैगस्टर अधिनियम के अन्तर्गत जिला मजिस्ट्रेट, मुरादाबाद के आदेश दिनांक 09.07.2021 के क्रम में पुलिस अधीक्षक ग्रामीण एव उपजिला मजिस्ट्रेट ठाकुरद्वारा, क्षेत्राधिकारी ठाकुरद्वारा के निर्देशन एवं नेतृत्व में आज थानाध्यक्ष डिलारी सतराज सिंह द्वारा तहसीलदर मजिस्ट्रेट ठाकुरद्वारा धर्मेन्द्र कुमार सिंह की उपस्थिति मे सम्पत्ति कुर्क की गयी।