गुजरात: मदर टेरेसा आश्रम में नाबालिग लड़कियों के ईसाई धर्मांतरण का आरोप, केस दर्ज

वडोदरा: गुजरात के वडोदरा में मिशनरी संस्थान मदर टेरेसा आश्रम पर नाबालिग लड़कियों के धर्मांतरण कराने का आरोप लगा है।

टीओआई की रिपोर्ट के मुताबिक वडोदरा शहर के मकरपुरा में मिशनरीज ऑफ चैरिटी द्वारा संचालित एक संस्थान मदर टेरेसा आश्रम पर वहां रहने वाली युवतियों का जबरन धर्म परिवर्तन करने का कथित प्रयास करने के आरोप में मामला दर्ज किया गया है।

मकरपुरा पुलिस ने रविवार को लड़कियों के लिए बाल गृह के खिलाफ संशोधित गुजरात धर्म स्वतंत्रता अधिनियम 2003 की धारा 295 (ए) के तहत धार्मिक भावनाओं या किसी भी वर्ग को आहत करने के इरादे से जानबूझकर और दुर्भावनापूर्ण कृत्यों से संबंधित मामला दर्ज किया।

सामाजिक सुरक्षा अधिकारी मयंक त्रिवेदी ने कहा कि यह कदम तब आया जब राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग के अध्यक्ष ने इस साल अगस्त में बाल गृह का दौरा किया। उन्होंने संस्थान में कुछ विसंगतियां पाईं और जिला कलेक्टर को पत्र लिखकर संस्थान के खिलाफ शिकायत दर्ज करने को कहा। इसलिए मामले की जांच के लिए एक कमेटी बनाई गई और उसने कलेक्टर को रिपोर्ट दी। इसलिए, मैंने पुलिस में शिकायत दर्ज की है।

हालांकि, त्रिवेदी ने कहा कि वह अधिक जानकारी देने के लिए अधिकृत नहीं हैं क्योंकि मामला नाबालिगों का है। पुलिस ने कहा कि संस्थान पर कुछ युवा लड़कियों का धर्म परिवर्तन करने का प्रयास करने का आरोप है और उन्हें क्रॉस पहनने के लिए कहा गया।

संस्थान में कार्यरत सिस्टर रोज टेरेसा ने बच्चों के घर में धर्म परिवर्तन के सभी आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि वे केवल बच्चों को शिक्षित करते हैं। बाल गृह अनाथ बच्चों और बाल श्रम से छुड़ाए गए बच्चों की देखभाल करता है।

यह पूछे जाने पर कि शिकायतकर्ता को क्या लगा कि संस्थान धर्म परिवर्तन में शामिल था, मकरपुरा के पुलिस निरीक्षक जे आई पटेल ने कहा, “शिकायत के अनुसार, संस्थान के पुस्तकालय में बाइबिल की 13 प्रतियां मिलीं। एनसीपीसीआर के अध्यक्ष ने कहा है कि उनकी जांच ने उन्हें विश्वास दिलाया कि संस्थान युवा लड़कियों के धर्मांतरण का सहारा ले रहा है।”

पुलिस ने कहा कि आरोप थे कि लड़कियों को बाइबिल पढ़ने के लिए कहा गया और अन्य धर्मों की लड़कियों की शादी ईसाई रीति-रिवाजों के अनुसार की गई।

शहर के पुलिस आयुक्त शमशेर सिंह ने कहा, ”सामाजिक सुरक्षा अधिकारी की शिकायत में प्रथम दृष्टया तीन बातें हैं। जिला कलेक्टर की अनुमति के बिना एक लड़की को ईसाई धर्म में परिवर्तित कर दिया गया था जो अनिवार्य है और संस्थान में कुछ लड़कियों को बाइबिल और क्रॉस पहनने के लिए दिया गया था। अब हम शिकायत की जांच करेंगे।”

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