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टीवी सीरियल पुष्पा इंपाॅसिबल के मेकर्स पर दर्ज Sc-St एक्ट के मामले में दिल्ली हाईकोर्ट ने लगाई रोक, 15 जनवरी को अगली सुनवाई

नई दिल्ली- सोनी टीवी पर प्रसारित होने वाले टीवी सीरियल “पुष्पा इंपाॅसिबल” के मेकर्स पर दर्ज एससी एसटी एक्ट के मामले में दिल्ली हाईकोर्ट ने शो के मेकर्स को बड़ी राहत देते हुए दर्ज मामले पर रोक लगा दी हैं। बता दे कि दिल्ली हाईकोर्ट ने गुरूवार को मामले की सुनवाई के दौरान सीरियल में धोबी समुदाय पर की गई कथित टिप्पणी के मामले में अगले आदेश तक रोक लगा दी है, वहीं मामले में अगली सुनवाई 15 जनवरी 2024 को करने का आदेश दिया हैं।

सीरियल के डायलॉग पर दर्ज हुई थी FIR

सोनी सब टीवी की ओर से दायर याचिका में याचिकाकर्ता ने पटियाला हाउस कोर्ट की तरफ से 19 अक्टूबर को जारी समन पर रोक लगाने की मांग की, जिसमें कोर्ट की तरफ से सब टीवी के मालिक को 2 दिसंबर को कोर्ट में पेश होने का आदेश दिया गया था। याचिकाकर्ता की ओर से वकील एन हरिहरन ने कहा कि एफआईआर में एससी एसटी एक्ट की धारा (3)(1)(यू) के तहत आरोप लगाए गए है, जबकि इस एक्ट की धारा (3)(1)(यू) के तहत किसी व्यक्ति को एससी एसटी समुदाय या उस समुदाय के व्यक्ति के खिलाफ वैमनष्यता या घृणा फैलाने के आरोप में सजा दी जाती हैं।

अधिवक्ता एन हरिहरन ने कहा कि “पुष्पा इंपाॅसिबल” सीरियल के 33वें एपिसोड में एक पात्र ने अपने डायलॉग में “दो कौड़ी का धोबी” वाक्य का प्रयोग किया था। जिसके आधार पर शो के मेकर्स पर एफआईआर दर्ज करवाई गई हैं, अधिवक्ता हरिहरन ने कहा कि याचिकाकर्ता के खिलाफ एससी एसटी एक्ट का मामला बनता ही नहीं है। क्योंकि वह एक व्यक्ति नहीं है, बल्कि एक कंपनी हैं।

उन्होंने कहा कि एससी एसटी एक्ट की इस धारा के तहत किसी कंपनी को समन जारी नहीं किया जा सकता हैं। क्योंकि कंपनी किसी समुदाय का सदस्य नहीं होता है, जिसके बाद हाईकोर्ट ने दर्ज एफआईआर पर कार्रवाई के मामले में अगले आदेश तक रोक लगा दी। हालांकि हाईकोर्ट ने दिल्ली पुलिस को इस पूरे मामले में स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करने के लिए तलब किया हैं।

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