सावित्रीबाई फुले युनिवर्सिटी में छात्रों नें किया था हंगामा, नोटिस भेजी तो VC सहित 4 फँसे SC/ST एक्ट में…!

पुणे : सावित्रीबाई फुले युनिवर्सिटी के छात्र द्वारा VC व अन्य 4 पर SC/ST एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कराया गया है |

यह केस विश्वविद्यालय (एसपीपीयू) के कुलपति डॉ नितिन कर्मलकर के साथ चार अन्य के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है।

पुलिस के अनुसारएक छात्र, आकाश भोसले, ने शनिवार को शिकायत दर्ज कराई थी और उसमें एसपीपीयू के रजिस्ट्रार प्रफुल पवार, सीनेट सदस्य संजय चकेने, सुरक्षा प्रभारी सुरेश भोसले और सुरक्षा अधिकारी भूपेश राजपूत का नाम था।

पुलिस ने पुणे की एक अदालत द्वारा सीआरपीसी की धारा 156 (3) के तहत जांच करने का निर्देश देने के बाद मामला दर्ज किया।

1 अप्रैल को, भोसले, जिन्होंने एक स्वतंत्र पत्रकार होने का दावा भी किया था, विश्वविद्यालय द्वारा एक परिपत्र (सर्कुलर) जारी किए जाने के बाद छात्र आंदोलन को कवर करने गए थे। उन्होंने आरोप लगाया कि उन्हें गलत तरीके से मामले में फंसाया गया क्योंकि वह एससी वर्ग से थे।

पुलिस के अनुसार, छात्र भोसले के ऊपर SPPU के अधिकारियों ने उनके खिलाफ चतुश्रृंगी पुलिस स्टेशन में धारा 353 (सार्वजनिक कर्तव्य के निर्वहन के लिए लोक सेवक को हिरासत में लेने के लिए हमला या आपराधिक बल) और विश्वविद्यालय में हंगामा के बाद आईपीसी की अन्य धाराओं के तहत मामला दर्ज किया था।

लेकिन भोसले नें ऐसे अनुशासनात्मक कार्रवाई को पर कहा कि ये केस उनपर इसलिए दर्ज कराए गए थे क्योंकि वो एक दलित हैं और वो न पढ़ें उनका करियर बर्बाद हो जाए |

 

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