कोर्ट ने ख़ारिज की नीरज बिश्नोई की जमानत याचिका, वकील ने पुलिस द्वारा लगाई गई धाराओं पर उठाया सवाल

दिल्ली की एक अदालत ने बुल्ली बाई के निर्माता और ऐप के मुख्य ट्विटर अकाउंट धारक नीरज बिश्नोई की जमानत याचिका खारिज कर दी है। बिश्नोई को पिछले गुरुवार को दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल द्वारा असम से दिल्ली लाया गया था। नीरज बिश्नोई को असम में दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल की IFSO टीम ने गिरफ्तार किया था।

आरोपी असम के जोरहाट के दिगंबर इलाके का रहने वाला है और वेल्लोर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, भोपाल में बी.टेक का छात्र है। इस मामले में अब तक नीरज बिश्नोई समेत 4 गिरफ्तारियां हो चुकी हैं।

मुख्य मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट डॉ. पंकज शर्मा ने 20 वर्षीय बिश्नोई को यह कहते हुए जमानत देने से इनकार कर दिया कि तथ्यों से पता चलता है कि उन्होंने ‘बुली बाई’ ऐप बनाया, जहां “महिला पत्रकारों और एक विशेष समुदाय की मशहूर हस्तियों को निशाना बनाया जाता है जो सोशल मीडिया पर प्रसिद्ध हैं और वे आपत्तिजनक तरीके से उनका अपमान करने और उन्हें अपमानित करने के उद्देश्य से एक खराब रोशनी में पेश किया जाता है”।

“मामले की जांच प्रारंभिक चरण में है और पुलिस सबूत इकट्ठा करने और अन्य व्यक्तियों की संलिप्तता की पहचान करने की प्रक्रिया में है। तदनुसार, आरोप की व्यापकता और जांच के चरण को देखते हुए, इस स्तर पर जमानत देने का कोई आधार नहीं बनता है”, उन्होंने कहा।

पुलिस द्वारा लगाए गए आईपीसी पर बिश्नोई के वकील ने उठाए सवाल
आरोपी के वकील ने पुलिस द्वारा लगाई गई धाराओं पर सवाल उठाए हैं। बिश्नोई के वकील श्री एल ओझा ने कहा है कि धारा 153ए, 153बी, 154ए, 506, और 509 आईपीसी को आकर्षित करने वाली सामग्री गायब है।

नियो पोलिटिको की रिपोर्ट सही थी
पुलिस द्वारा अदालत में प्रस्तुत किया गया है कि अज्ञात ईमेल प्रोटॉन आईडी vedxdd@protonmail.com का उपयोग गिटहब पर खाता बनाने के लिए किया गया था। इसे मुख्य आरोपी की गिरफ्तारी से कुछ घंटे पहले एनपी ने प्रकाशित किया था।

+ posts

Kapil reports for Neo Politico Hindi.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Previous Story

ट्रूकॉलर इजरायली ऐप CallHero का करेगा अधिग्रहण, कॉल को अपनी भाषा में उत्तर करने का मिलेगा फीचर

Next Story

निजी क्षेत्र में 85% आरक्षण के साथ मुस्लिमों के आरक्षण की व्यवस्था तक; 85 बनाम 15 पर टिका है आजाद समाज पार्टी का चुनावी घोषणा पत्र

Latest from देश विदेश - क्राइम

कर्नाटक हाईकोर्ट ने SC-ST एक्ट मामले में 99 को दी जमानत, चार झोपड़ी जलाने के आरोप में मिली थी आजीवन कारावास

कर्नाटक: हाईकोर्ट की धारवाड़ बेंच ने बुधवार को कोप्पल जिले के गंगावती तालुक के मरकुंबी गांव…