महराजगंज- छेड़छाड़ और एससी एसटी एक्ट के दुरुपयोग का मामला उत्तरप्रदेश के महराजगंज जिले से सामने आया हैं। जहां श्यामदेउवरा थाना क्षेत्र के हरपुर तिवारी गाँव निवासी एक दलित महिला ने उसके ही गाँव के निवासी एक व्यक्ति के खिलाफ छेड़छाड़ और एससी एसटी एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कराया था, जो पुलिस विवेचना में झूठा पाया गया हैं।
जानिए क्या था मामला?
घटना बीते दिनों 16 जून की है, जहां श्यामदेवउरा थाना अंतर्गत हरपुर तिवारी गाँव निवासी एक महिला ने थाने में तहरीर देकर आरोप लगाया था कि रात के आठ बजे के करीब वह घर से बाहर शौच के लिए गई थी कि उसी दौरान उसके ही गाँव का का निवासी अब्दुल रहमान उर्फ जुगानी पिता हफजुल रहमान नशे में धुत होकर उसके पास आया और उसका हाथ पकड़ कर छेड़छाड़ करने लगा। जिसके बाद वह किसी तरह अपनी इज्जत बचाकर घटना स्थल भागने में सफल रहीं।
इतना ही नहीं कथित पीड़ित महिला का आरोप था कि इस पूरी घटना के बाद जब वह अब्दुल रहमान के घर शिकायत करने गई, तो आरोपी व उसके परिवार ने कथित तौर पर उसके साथ गाली गलौज की और मारपीट करने के इरादे से उसे दौड़ा दिया। साथ ही धमकी भी दी कि जाओ तुम्हें जो करना हो कर लेना। जिसके बाद 17 जून को पुलिस ने कथित पीड़ित महिला की शिकायत पर आरोपी के खिलाफ धारा 352, 354(ख) और एससी एसटी एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया था। और मामले की जांच में जुट गई थी।
पुलिस विवेचना में सच आया सामने
वहीं इस पूरे मामले की जांच कर रहें सीओ सदर अजय सिंह चौहान का कहना है कि पुलिस विवेचना के दौरान महिला के धारा 161/164 के तहत बयान दर्ज कराए गए व मामले में गवाहों की भी गवाही ली गई, जिसमें जांच के दौरान सभी आरोपों को झूठा पाया गया और आरोपित के खिलाफ लगाए गए सभी आरोपों को खारिज करते हुए फाइनल रिपोर्ट लगा दी गई हैं। इतना ही नहीं छेड़छाड़ और एससी एसटी एक्ट का झूठा मुकदमा दर्ज कराने वाली महिला के खिलाफ भी कार्रवाई के लिए सूचना न्यायालय को भेज दी गई हैं।
Kapil reports for Neo Politico Hindi.