इंदौर: मध्यप्रदेश के इंदौर में विजय नगर पुलिस स्टेशन में एक मुस्लिम युवक को लवजिहाद कानून संबंधित धाराओं के तहत गिरफ्तार किया गया है।
यह मध्य प्रदेश के इंदौर में धर्मांतरण विरोधी कानून के तहत दर्ज पहला मामला है। पुलिस के मुताबिक, मुस्लिम युवक ने नाबालिग हिंदू लड़की को शादी करने के लिए राजी करने के लिए उसका नाम बदल दिया था।
विजय नगर पुलिस थाना प्रभारी, तहज़ीब काज़ी ने गुरुवार को मीडिया को बताया “कल शाम, हमें एक आपत्तिजनक अवस्था में एक जोड़े के बारे में जानकारी मिली। जब पुलिस वहां पहुंची, तो पता चला कि वह नाबालिग थी। जब लड़की के माता-पिता से पूछताछ की गई, तो उन्होंने कहा कि उन्हें उनके बेटी के ठिकाने के बारे में कोई जानकारी नहीं है। उन्होंने कहा कि लड़का उसकी सहमति के बिना लड़की को अपने साथ ले गया”
उन्होंने कहा, “हमने आईपीसी 363 (अपहरण के लिए सजा), 366 (अपहरण, महिला को अगवा करने या उसकी शादी के लिए मजबूर करने के लिए सजा), 354 (किसी भी महिला को हमले के लिए सजा) के तहत प्राथमिकी दर्ज की।”
“जब लड़की से पूछताछ की गई, तो उसने कहा कि लड़के ने उससे शादी करने के लिए कहा था। लड़की के परिवार वाले उसकी उम्र से ज्यादा उम्र के आदमी से शादी करना चाहते थे, इसलिए आरोपी उसे शादी की लालच दे रहा था। लड़के ने उसे गलत भी बताया। उन्होंने कहा कि उसका नाम राहुल था और बाद में पता चला कि उसका नाम अलग है। उसके बाद उसे गिरफ्तार कर लिया गया।”
पुलिस अधिकारी ने बताया कि गिरफ्तार लड़के का मूल नाम इंदौर में खजराना क्षेत्र निवासी फरहान (20) है। गिरफ्तार व्यक्ति एक मुसलमान है और उसने एक हिंदू लड़की से शादी करने के लिए अपना नाम बदलकर हिंदू लड़की से शादी कर ली और इंदौर के विजय नगर थाना क्षेत्र के मेघदूत गार्डन से गिरफ्तार किया गया, जब वह 17 साल की नाबालिग हिंदू लड़की के साथ पार्क में बैठा था।
पुलिस ने फरहान के खिलाफ मध्य प्रदेश फ्रीडम ऑफ रिलीजन ऑर्डिनेंस, 2020 के सेक्शन 3 और 5 के तहत मामला दर्ज किया है, जो 9 जनवरी को राज्य में लागू हुआ था।