इंदौर: मध्यप्रदेश की इंदौर पुलिस ने एक गरबा आयोजक के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है और साउंड सिस्टम को भी जब्त किया है।
एसपी इंदौर पूर्व ने जारी एक बयान में कहा कि बगैर अनुमति गरबा का आयोजन करने वाले आयोजकों पर थाना हीरानगर पुलिस द्वारा कार्यवाही की गई है जिसमें तेज आवाज में चल रहे साउंड व कार्यक्रम को बंद करवाकर साउंड सिस्टम जप्त किया गया है।
एसपी ने यह भी कहा है कि गार्डन मालिक व आयोजक के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है।
थाना हीरानगर पर उपनिरीक्षक के पद पर पदस्थ किशोरकुमार प्रजापत ने कहा कि 17 अक्टूबर को थाने की पुलिस टीम के साथ भ्रमण के दौरान अंशुल चौराहा पहुंचा जहां मुखबिर द्वारा सूचना दिया कि बंधन गार्डन लवकुश आवास विहार कालोनी सुखलिया इन्दौर में एक व्यक्ति बिना शासकीय अनुमति के अवैध रूप से गरबा कार्यक्रम का आयोजन कर रहा है।
सूचना पर मुखबिर के बताए स्थान बंधन गार्डन लवकुश आवास विहार कालोनी सुखलिया इन्दौर पहुंचा जहां पर देखा कि एक व्यक्ति मास्पेड डी.जे. मशीन बजाकर गरबा कार्यक्रम संचालित कर रहा था।
उपनिरीक्षक के अनुसार आरोपी निखिल पिता विनायक खलसे ने बताया कि उसने गरबा स्वयं आयोजित किया है और कार्यक्रम करने की अनुमति भी नहीं है।
आरोपी द्वारा बिना अनुमति के भीड़ एकत्रित कर गरबा आयोजन करने व कलेक्टर जिला इन्दौर का आदेश का उल्लंघन करने पर धारा 188 भादवि का मामला दर्ज किया गया।
वहीं मौजूद आरोपी के कब्जे से एक मास्पेड म्युजिक मशीन जप्त कर धारा 188 भादवि में गिरफ्तारी पंचनामा बनाकर गिरफ्तार किया गया।