इंदौर: मध्य प्रदेश के शहर इंदौर में गौ मांस का व्यापर करने वाले व्यापारी पर रासुका के तहत कार्यवाई की गई है। जानकारी के अनुसार इंदौर कलेक्टर मनीष सिंह ने गौमांस का व्यापार करने वाले कुख्यात अपराधी मोहम्मद सोहेल पर राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम के तहत कार्रवाई की है।
मोहम्मद सोहेल कई वर्षो से गौ मांस की बिक्री कर रहा था जिससे लगातार संघर्ष की स्थिति पैदा हो रही थी। इसी बीच पुलिस को सुचना मिली थी कि एक टाटा एस क्रमांक एमपी 09 टीए 9288 नंबर की गाड़ी में गौ मांस ले जाया जा रहा है। मुखबीर के बताए अनुसार टाटा मैजिक की घेराबंदी कर रोका गया एवं अभिरक्षा में लेकर पूछताछ करने पर वाहन चालक ने अपना नाम मोहम्मद सोहेल पिता मोहम्मद मेहबूब बताया।
पुलिस ने सतर्कता दिखाते हुए गाड़ी को पकड़ लिए जिसमे से 580 किलो मांस बरामद किया गया था। उसी गाड़ी से पुलिस ने मोहम्मद सोहेल को पकड़ा था।
“मांस ले जाने के संबंध में पूछताछ करने पर कोई लायसेंस नहीं होना बताया जिस पर अपराध क्रमांक 120 / 2022 धारा 5, 9 वृठि धारा 6, 7, 10 म.प्र. गौ वंश प्रतिषेध अधिनियम 2004 का अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया।”
कलेक्टर इंदौर
हिन्दू संगठनों के विरोध से लगा रासुका
बड़ी मात्रा में गौ मांस पकडे जाने के बाद हिन्दू संगठनों ने विरोध प्रदर्शन करते हुए थाने में ज्ञापन सौपा था। जिसपर कार्यवाई करते हुए जिला दण्डाधिकारी मनीष सिंह ने मोहम्मद सोहेल को राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम 1980 के तहत गिरफ्तार करने के आदेश दिए हैं।