लखीमपुर खीरी: उत्तरप्रदेश के लखीमपुर खीरी में मदरसे में दलित युवक के जबरन धर्म परिवर्तन की घटना सामने आई है जिसके बाद पुलिस ने 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है।
घटना खीरी के मोहम्मदी थाना क्षेत्र अंतर्गत मोहम्मदी कस्बे में सरैया मण्डी मार्ग पर स्थित एक मदरसे की है जिसका संचालन मौलाना यूनुस पुत्र लोटन निवासी मोहम्मदपुर थाना मोहम्मदी जिला खीरी कर रहा है।
गारवपुर निवासी पीड़ित दलित परिवार ने आरोप लगाया है कि मदरसे में उनके बच्चे को बंधक बनाकर जबरन धर्म परिवर्तन कराया जा रहा था।
पीड़ित अनुज के पिता दामोदर ने मोहम्मदी थाने में घटना को तहरीर दी जिसमें उन्होंने बताया 20 वर्षीय उनका लड़का बरबर में ईट भट्टे पर ईट की पथाई का काम करता था। जिसको लगभग 5 माह पूर्व ईट भट्टे पर ही कार्य करने वाले शाहबान रजा पुत्र यूनुश रजा निवासी मोहम्मदपुर थाना मोहम्मदी जिला खीरी व दो तीन अन्य लोग मुस्लिम धर्म स्वीकार करने के लिए दबाब बनाते व उकसाते थे और उनके लड़के को दिल्ली में काम कराने के बहाने बहला फुसलाकर अपने साथ लेकर चले गए।
पीड़ित के पिता ने आगे बताया कि उन्होंने अपने लडके से मोबाइल पर कई बार बात करने की कोशिश की लेकिन कभी कोई बात नही हो पायी। वो अपने लड़के को कई जगह तलाश करते रहे लेकिन कोई पता नही चला। उनको 29 अक्टूबर को पता चला कि उनके लड़के को सरैया मण्डी मार्ग पर स्थित एक मदरसे में जिसका संचालन मौलाना यूनुस पुत्र लोटन कर रहा है, जबरन धर्मान्तरण करने के लिए शाहबान रजा पुत्र यूनुश रजा निवासी मोहम्मदपुर थाना मोहम्मदी व मुकीम पुत्र इरशाद निवासी चकपिहानी थाना पसगवाँ व अकलीम रजा पुत्र तकसीम रजा निवासी अमरदोभा थाना बखिरा जिला सन्तकबीर नगर, अफसर अली पुत्र मुसर्रफ अली निवासी मोहम्मद सरैया व इशहाक पुत्र मो. अली निवासी प्रतापपुर थाना नीमगाँव जिला लखीमपुर खीरी व मौलाना यूनुस पुत्र लोटन निवासी मोहम्मदपुर थाना मोहम्मदी प्रार्थी के लड़के को बन्धक बनाये हुए है।
वो अपने लड़के से मिलने के लिए गए तो उनके लड़के ने बताया कि उक्त सभी लोग उसको जबरन मुस्लिम धर्म स्वीकार कराना चाहते हैं और दबाब बना रहे है और अपहरण करके उपरोक्त व्यक्ति मदरसे में बन्धक बनाये हैं। उन्होंने जब अपने लड़के को छोड़ने की बात कही तो कहा कि साले चमार भाग जा नहीं तो जान से मार देगे।
वहीं पीड़ित पक्ष की तहरीर पर इस प्रकरण में थाना मोहम्मदी पर पुलिस ने IPC की धारा 147, 342, 504, 506 व SC/ST एक्ट की धारा 3(2)(v) व उत्तर प्रदेश विधि विरुद्ध धर्म संपरिवर्तन प्रतिषेध अधिनियम, 2021 की धारा 3 व 5(1) के तहत अभियोग पंजीकृत किया।
पुलिस ने घटना पर प्रतिक्रिया देते हुए बताया है कि अभियोग पंजीकृत कर पाँच नामज़द अभियुक्तों को गिरफ्तार कर अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।