नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने एससी-एसटी एक्ट के तहत जेल भेजे गए एक याचिकाकर्ता के कोर्ट में जाने के बाद बिहार के लोहारों को दिया गया अनुसूचित जनजाति का दर्जा रद्द कर दिया है।
सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में स्पष्ट किया कि बिहार सरकार द्वारा लोहारों को दिया गया एसटी का दर्जा असंवैधानिक है । अदालत ने फैसला सुनाया कि बिहार का लोहर या लोहार समुदाय “लोहर या लोहरा” जैसा नहीं है, जो कई जिलों में एसटी समुदाय हैं।
सुप्रीम कोर्ट ने भी अपनी सुनवाई के दौरान इसे संविधान के अनुच्छेद 14 और 21 का उल्लंघन बताया।
एससी-एसटी एक्ट के तहत याचिकाकर्ताओं को भेजा गया जेल
जेल में दिन बिताने के बाद अदालत का रुख करने वाले याचिकाकर्ताओं ने कहा है कि उन्हें लोहार जाति के एक व्यक्ति द्वारा दायर एससी-एसटी अधिनियम के तहत झूठा फंसाया गया था। जिसके बाद याचिकाकर्ताओं ने राज्य में लोहारों के एसटी दर्जे को चुनौती दी थी।
लोहार जाति के लोगो ने एससी-एसटी के तहत दर्ज कराई हजारों एफआईआर
यह अदालत के ध्यान में लाया गया था कि बिहार राज्य में हजारों प्राथमिकी दर्ज की गई हैं, जिसके परिणामस्वरूप कई व्यक्तियों को स्वतंत्रता से वंचित किया गया है।
“इस अधिसूचना के निहितार्थ गहरे हैं और यह नागरिकों के अधिकारों को सबसे प्रतिकूल तरीके से प्रभावित करता है। अधिसूचना के प्रभाव को 1989 के अधिनियम के संदर्भ में भी आंका जाना है क्योंकि यह अनुच्छेद 342 के तहत राष्ट्रपति की अधिसूचना के संदर्भ में है कि 1989 के अधिनियम के तहत अभियोजन का भी न्याय किया जाना है। दूसरे शब्दों में, एक व्यक्ति जो लोहार है, को अनुसूचित जनजाति के रूप में माना जाता है, वह 1989 के अधिनियम के संरक्षण का आह्वान करने का हकदार होगा। इसके अलावा, यह सीधे तौर पर उन व्यक्तियों के अधिकारों को प्रभावित करता है जो आरोपी के स्थान पर खड़े होते हैं। 1989 के अधिनियम के प्रावधानों ने जमानत देने के मामले में कड़ी शर्तें रखी हैं। आपराधिक प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 438 के तहत 1989 के अधिनियम की धारा 18 और 18ए के तहत अग्रिम जमानत की भी अनुमति नहीं है।”
-जस्टिस के एम जोसेफ और हृषिकेश रॉय
घोर अन्याय
लोहारों की एसटी स्थिति को खारिज करते हुए, सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि अधिसूचना गैर-एसटी लोगों द्वारा एससी-एसटी अधिनियम को चिंगारी देती है और याचिकाकर्ताओं को जेल में डाल देती है। कोर्ट ने इसे याचिकाकर्ताओं के साथ घोर अन्याय करार दिया।
“याचिकाकर्ताओं का यह मामला है कि यह असंवैधानिक और अवैध है। यह संविधान के अनुच्छेद 14 और 21 का उल्लंघन करता है। इसके अलावा, उसी पर भरोसा करते हुए, याचिकाकर्ताओं के खिलाफ अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण अधिनियम), 1989 (बाद में ‘1989 अधिनियम’ के रूप में संदर्भित) के प्रावधानों के तहत कार्यवाही शुरू की गई है। याचिकाकर्ता अग्रिम जमानत लेने के लिए विवश थे। याचिकाकर्ता संख्या 2 और 4 असफल रहे। वास्तव में, उन्हें हिरासत से गुजरना पड़ा और यह सब पूरी तरह से इस तथ्य के कारण है कि प्रतिवादी-राज्य ने आक्षेपित अधिसूचना को पारित कर दिया है जोकि ऐसे लोगों के हाथों में एक टूल के रूप में आया है जो SC ST एक्ट में सुरक्षा के हकदार नहीं हैं। बदले में, जैसा कि पहले ही देखा जा चुका है, याचिकाकर्ताओं के साथ गंभीर अन्याय हुआ है, जिसमें जेलों में कैद भी शामिल है।”
-जस्टिस के एम जोसेफ और हृषिकेश रॉय
राज्य को मुआवजे के रूप में 5 लाख का भुगतान करने का निर्देश
अदालत ने राज्य को एक महीने की समयावधि के भीतर याचिकाकर्ताओं को पांच लाख रुपये की लागत का भुगतान करने का भी निर्देश दिया है।
Shivam Pathak works as Editor at Falana Dikhana.