सीहोर: देश में तीन तलाक पर कानून बनने के बाद भी इस के मामले कम नहीं हो रहे हैं। हाल ही में मध्य प्रदेश के सीहोर जिले में एक मामला आया जहां मोहम्मद तौसीफ ने तीन बार तलाक देकर पत्नी को घर से निकाल दिया।
दहेज के लिए प्रताड़ना:
स्थानीय मीडिया के मुताबिक 25 साल की पत्नी सदफ़ के 2 बच्चे हैं एक 4 साल का बेटा और दूसरा ढाई साल की बेटी गोद में। घरवालों का कहना कि उसका पति मोहम्मद तौसीफ दहेज की मांग करता था और पत्नी से मारपीट भी करता था। दहेज की मांग को लेकर ही 2 सप्ताह पहले मोहम्मद तौसीफ को तीन तलाक दे दिया था। जिसे कानून की मानता ही नहीं है।
उस तलाक के दम पर उसने पत्नी को घर से निकाल भी दिया।
इस्लामिक कमेटी का समर्थन:
मामला तब और गंभीर हो गया जब पति के समर्थन में इस्लामिक कमेटी ‘दारुल इफता मसाजिद कमेटी’ भोपाल ने एक फतवा भी जारी कर दिया। फतवा में इस तलाक को स्वीकृति दे दी गई और स्पष्ट रूप से लिखा कि श्रीमती सदफ को तलाक दे दिया अब उनका रिश्ता खत्म हो चुका है।
तीन तलाक की अधिसूचना नहीं:
पीड़ित महिला तलाक के कागजात के साथ दर्ज कराने थाने पहुंचे तो वहां मुस्लिम महिला विवाह अधिकार संरक्षण के तहत प्रकरण दर्ज नहीं किया गया जबकि वह बार-बार गुहार लगाती रही कानून के तहत तलाक को निरस्त किया जाए लेकिन पुलिस के मुताबिक अभी पुलिस का नोटिफिकेशन नहीं हुआ है इसलिए थाना प्रभारी नलिन बुधौलिया ने बताया कि पीड़ित की शिकायत पर पति द्वारा प्रताड़ना का प्रकरण दर्ज कर लिया गया है और विवेचना की जा रही है।