भोपाल: मध्यप्रदेश की शिवराज सिंह वाली भाजपा सरकार ने उच्चतम न्यायालय के निर्देश का हवाला देते हुए सीनियर सिटिज़न और बच्चों के स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचाने वाले हानिकारक पटाखों के निर्माण, भंडारण, परिवहन, बेचना और उपयोग को प्रतिबंधित करने के निर्देश दिए हैं।
मध्य प्रदेश शासन के गृह विभाग ने समस्त कलेक्टर्स को निर्देशों का सख्ती से पालन कराने के लिए आदेश जारी कर दिए हैं।
अपर मुख्य सचिव गृह डॉ. राजेश राजौरा ने सुप्रीम कोर्ट के निर्देशानुसार स्वास्थ्य के लिये घातक और प्रतिबंधित पटाखों पर सख्ती से रोक लगाने के निर्देश दिये हैं। डॉ. राजौरा द्वारा इस संबंध में कल समस्त कलेक्टर्स को निर्देश भी जारी किए गए हैं।
डॉ. राजौरा ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने पटाखों के उपयोग पर रोक नहीं लगाई है, लेकिन सीनियर सिटीजन्स और बच्चों के स्वास्थ्य को पटाखों से होने वाले नुकसान को बहुत गंभीरता से लिया है। सुप्रीम कोर्ट ने निर्देशित किया है कि बुजुर्गों और बच्चों के स्वास्थ्य के लिये घातक प्रतिबंधित पटाखों के निर्माण, भण्डारण, परिवहन, विक्रय और उपयोग पर सख्ती से रोक लगाया जाना सुनिश्चित किया जाये।
डॉ. राजौरा ने बताया कि सभी जिलों के कलेक्टर्स और पुलिस अधिकारियों को निर्देश जारी कर सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन कराये जाने के लिये कहा गया है।
जारी आदेश में यह भी कहा गया है कि आदेश की अवहेलना करने पर वैधानिक प्रावधानों अन्तर्गत कार्यवाही आवश्यक रूप से की जाए।