मुबंई: महाराष्ट्र के नवी मुबंई में पुलिस ने कंकावली से विधायक नितेश राणे के खिलाफ एससी एसटी एक्ट सहित विभिन्न धाराओं में मामला दर्ज कर लिया है, बीजेपी विधायक पर आरोप है कि उन्होंने एक यूट्यूब चैनल पर साक्षात्कार के दौरान कथित तौर पर ‘दलित’ शब्द का प्रयोग किया था। जिसके चलते बीते दिनों एक वकील ने उनके खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी।
कोर्ट के आदेश पर दर्ज हुई प्राथमिकी
महाराष्ट्र पुलिस द्वारा दर्ज की गई प्राथमिकी में बताया गया कि यूट्यूब पर एक क्षेत्रीय समाचार चैनल पर साक्षात्कार के दौरान एक वीडियो में बीजेपी विधायक नितेश राणे को ‘दलित’ शब्द का इस्तेमाल करते हुए देखा गया था।
जिसके बाद एक वकील ने उनके खिलाफ भारतीय दंड संहिता 153 ए (जाति, धर्म, जन्म स्थान, निवास के आधार पर विभिन्न समूहों के बीच दुश्मनी को बढ़ावा देना) 153 बी (राष्ट्र की एकता के लिए प्रतिकूल आरोप, दावे) और 295 ए (जानबूझकर दुर्भावनापूर्ण कार्य व किसी भी वर्ग के धर्म और धार्मिक भावनाओं का अपमान करके ठेस पहुंचाने का इरादा) के तहत मामला दर्ज किया गया हैं।
वहीं इस पूरे मामले में पुलिस अधिकारियों का कहना है कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम के प्रावधानों को भी जोड़ा गया है, उन्होंने कहा कि कोर्ट के आदेश पर मामला दर्ज किया गया हैं। पुलिस द्वारा आगे की जांच की जा रहीं हैं।
आपको बता दे कि भारत में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति वर्ग के लोगों के हितों की रक्षा और अत्याचार से बचाने के लिए 2018 में केन्द्र सरकार ने अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम 1989 कानून बनाया था, जिसके चलते ‘दलित’ शब्द पर रोक लगा दी गई थी। इस कानून के अनुसार सभी सरकारी कार्यों, मामलों, प्रमाण पत्रों आदि में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति शब्द का इस्तेमाल करने का फैसला लिया गया था।