SSC भर्ती: गरीब सवर्णों को SC-ST-OBC की तरह कोटा में उम्र व प्रयासों की छूट नहीं

नईदिल्ली : केंद्र सरकार के अंतर्गत आने वाली कर्मचारी चयन आयोग (SSC) की भर्तियों के लिए 1 फरवरी 2019 की जारी अधिसूचना में EWS कोटा के लिए उम्र व परीक्षा देने के प्रयासों में कोई लाभ नहीं मिला है |

भर्ती में 10% आर्थिक आरक्षण SC-ST, OBC का EWS से अलग :
फाइनेंशियल एक्सस्प्रेस की एक रिपोर्ट के मुताबिक़ SSC द्वारा हाल ही में नौकरियों के आवेदन मांगे गए हैं जिसमें  आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS) के उम्मीदवारों के लिए अधिकतम प्रयासों व उम्र सीमा में कोई छूट नहीं दी गई है |
सामान्य जातियों के लिए आरक्षण के बाद जूनियर इंजीनियरों की नियुक्ति के लिए पहली भर्ती की अधिसूचना हाल ही में जारी की गई है | इसमें SC-ST व OBC उम्मीदवारों को समान छूट देती है, लेकिन EWS वालों को नहीं । इस कदम से उन लाखों अभ्यर्थियों में असंतोष पैदा हो गया है, जो ये मानते थे कि 10% कोटा उन्हें उम्र सीमा की छूट के साथ मदद करेगा, जो कि अधिक मांग वाली सरकारी परीक्षाओं में अतिरिक्त प्रयासों में रूप में बदल जाता है।
भारत सरकार के विभिन्न विभागों और संगठनों के लिए जूनियर इंजीनियर्स (सिविल, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल और क्वांटिटी सर्वेइंग एंड कॉन्ट्रैक्ट्स) की भर्ती के लिए आयोग की अधिसूचना  SC-ST व OBC जैसे अन्य आरक्षण लाभार्थियों को दी गई आयु में छूट को बताती है । उदाहरण के लिए, आयोग ने SC-ST के लिए 5 वर्ष की छूट, OBC के लिए 3 वर्ष, विकलांग व्यक्तियों के लिए 10 वर्ष की छूट दी है। हालाँकि, यदि SC-ST व OBC का उम्मीदवार भी शारीरिक अक्षमताओं से ग्रस्त है, तो वह शारीरिक अक्षमताओं के आधार पर दी गई छूट के साथ अपनी जाति के अनुसार बढ़ते हुए कर्म में छूट पाने का हकदार है। ऐसे SC-ST व OBC उम्मीदवारों को क्रमशः 13 वर्ष और 15 वर्ष मिलते हैं।
EWS उम्मीदवारों के लिए आधा अधूरा 10% आर्थिक कोटा :
हालांकि, EWS के तहत आने वालों के लिए ऊपरी आयु सीमा में छूट का कोई उल्लेख नहीं है। जब आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए कोटा की घोषणा की गई थी, तो यह उम्मीद की गई थी कि सामान्य वर्ग के नौकरी के इच्छुक उम्मीदवारों को सभी लाभ – आयु में छूट और अतिरिक्त प्रयास मिलेंगे – जो कि OBC श्रेणी के उम्मीदवार को भी मिलता है। वास्तव में जब यह पेपर -1 और 2 में आवश्यक न्यूनतम योग्यता अंक की बात आती है तब आयोग ने EWS उम्मीदवारों को OBC के साथ समान व्यवहार किया है । इसनें OBC और EWS दोनों वर्गों के लिए 25% न्यूनतम अर्हक अंक निर्धारित किए हैं। हालांकि, SSC ने यह नहीं बताया है कि उसने EWS श्रेणी के तहत उम्मीदवारों को अन्य लाभ क्यों नहीं दिए हैं।
भले ही अधिसूचना EWS के लिए आयु में छूट प्रदान नहीं करती है, लेकिन यह उम्र के प्रमाणीकरण की प्रक्रिया की व्याख्या करते हुए EWS श्रेणी का उल्लेख करती है। यह कहता है ” वे अभ्यर्थी जो रिक्त पदों के इतर विचार करना चाहते हैं या आयु में छूट चाहते हैं, उन्हें सक्षम प्राधिकारी से अपेक्षित प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा अन्यथा, SC/ ST/ OBC/ EWS/ PWD/ ESM आदि के लिए उनके दावे का लाभ नहीं दिया जाएगा और उनकी उम्मीदवारी / आवेदनों को अनारक्षित (UR) श्रेणी के तहत माना जाएगा।
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