प्राथमिक स्कूलों के शिक्षकों की बहाली के लिए हुई परीक्षा में जातिगत प्रश्न पूछे जाने पर कोर्ट ने फटकार लगाई है। साथ ही कोर्ट ने दिल्ली पुलिस को निर्देश दिया है कि दिल्ली अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड के खिलाफ एससी एसटी एक्ट के तहत प्राथमिकी दर्ज की जाए।
कोर्ट ने माना संज्ञेय अपराध
अदालत ने कहा कि बोर्ड के पेपर सेट करने वाले ने ना केवल 13 अक्टूबर 2018 के पेपर में बल्कि 18 अगस्त 2019 के पेपर में भी आपत्तिजनक जातिसूचक शब्दों से संबंधित सवाल पूछे। इस मामले में पुलिस की जांच होनी चाहिए।
कड़कड़डूमा कोर्ट के विशेष न्यायाधीश रविंदर बेदी ने अपने आदेश में कहा कि 2018 व 2019 के परीक्षा पत्रों में जातिसूचक शब्दों के प्रयोग बोर्ड द्वारा कई संज्ञेय अपराध करना प्रतीत होता है। अदालत ने दिल्ली पुलिस के अधिकारी द्वारा मामले की जांच कर प्रत्येक महीने रिपोर्ट देने को कहा है।
अधिवक्ता डॉक्टर सत्य प्रकाश गौतम ने दायर की थी याचिका
गौतम ने जातिसूचक शब्दों के प्रश्न पत्र में प्रयोग का आरोप लगाते हुए बोर्ड के चेयरमैन तथा परीक्षा समिति के अधिकारियों पर एससी एसटी एक्ट में कानूनी कार्रवाई की मांग की थी।
बोर्ड ने कहा बाहर से बनवाए थे पेपर
बोर्ड ने कहा कि उनके पास पेपर सेट करने की सुविधा नहीं है और पेपर बाहर से सेट करवाया जाता है। अदालत ने बोर्ड के इस तर्क पर हैरानी जताई। इसके अलावा अदालत ने दोनों पेपर सेट करने वाले लोगों की पहचान न करने के लिए दिल्ली पुलिस के जांच अधिकारी को कड़ी फटकार लगाई थी।
पेपर सेट करने वालों की पहचान न होने पर लगाई थी फटकार
अदालत ने बोर्ड के चेयरमैन को निर्देश दिया कि वह खुद बताएं कि दोनों पेपर सेट करने वालों की पहचान के लिए क्या किया। अदालत ने इस बात से नाराजगी जताई कि शिकायत नवंबर 2018 से लंबित है। बोर्ड के चेयरमैन संतोष बेदेने वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए पेश होकर पेपर सेट करने वालों की जानकारी सील बंद लिफाफे में दी थी।
प्रश्नपत्र सेट करने वाले शिक्षक पैनल से हटाए गए
दिल्ली पुलिस ने कोर्ट को बताया कि जातिसूचक प्रश्न पूछने वाले लोगों को प्रश्न पत्र बनाने वाले पैनल से हटा दिया गया है। अब तक पेपर बनाने वालों के नामों का खुलासा नहीं किया गया है। साथ ही भविष्य में पेपर बनाने वाले लोगों को भी इसके प्रति जागरूक किया गया।
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