नहीं जारी होंगे जातिगत जनगणना के आंकड़े, मोदी सरकार ने संसद में दिया लिखित जवाब

नई दिल्ली: सरकार ने जनगणना अधिनियम, 1948 के तहत जनगणना को दो चरणों में आयोजित करने का निर्णय लिया है। हालांकि जातिगत जनगणना आंकड़े नहीं जारी होंगे।

गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने कल राज्यसभा में सवाल के लिखित जवाब में कहा कि सरकार जातिगत जनगणना आंकड़े जारी करने की योजना में नहीं है। उन्होंने बताया कि सामाजिक आर्थिक और जाति जनगणना (SECC) 2011 ग्रामीण विकास मंत्रालय (MoRD) और ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में क्रमशः आवास और शहरी गरीबी उन्मूलन मंत्रालय (HUPA) द्वारा संचालित किया गया था।

एसईसीसी 2011 में जातिगत आंकड़ों को छोड़कर डेटा को अंतिम रूप दिया गया है और एमओआरडी और एचयूपीए द्वारा प्रकाशित किया गया है। भारत के महापंजीयक कार्यालय ने SECC-2011 के संचालन में रसद और तकनीकी सहायता प्रदान की थी। जातिगत कच्चे आंकड़े को आंकड़े के वर्गीकरण और कटेगराइजेशन के लिए सामाजिक न्याय और अधिकारिता (MoSJE) मंत्रालय को दिया गया है। जैसा कि MoSJE द्वारा बताया गया है, इस समय पर जाति के आंकड़े जारी करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

जनगणना अनुसूचियां विभिन्न हितधारकों के परामर्श से तैयार की गई हैं। जनगणना में, जिन जातियों और जनजातियों को विशेष रूप से अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के रूप में संविधान (अनुसूचित जाति) आदेश 1950 और संविधान (अनुसूचित जनजाति) आदेश, 1950 (समय-समय पर संशोधित) के रूप में अधिसूचित किया गया है।

भारत संघ ने स्वतंत्रता के बाद, अनुसूचित जाति और जनजाति के अलावा अन्य जातिगत जनसंख्या की गणना न करने की नीति के रूप में निर्णय लिया।

वहीं बात करें आम जनगणना की तो यह दो चरणों में कराई जाएगी। पहले चरण की जनगणना के साथ नागरिकता अधिनियम, 1955 के तहत राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर (एनपीआर) को अपडेट करने का भी निर्णय लिया गया।

कोविड -19 के प्रकोप के कारण, जनगणना का पहला चरण, एनपीआर का अपडेशन और अन्य संबंधित क्षेत्र की गतिविधियों को रोक दिया गया है। डेटा संग्रह के लिए मोबाइल एप्लिकेशन और विभिन्न जनगणना से संबंधित गतिविधियों के प्रबंधन और निगरानी के लिए एक पोर्टल विकसित किया गया है।

क्षेत्र में जनगणना संचालन के लिए किसी भी अंतर्राष्ट्रीय एजेंसी से कोई तकनीकी सहायता नहीं ली गई है; जनगणना प्रश्नावली, मोबाइल एप्लिकेशन और जनगणना प्रबंधन और निगरानी प्रणाली (CMMS) पोर्टल का विकास; आदि। यूनिसेफ, यूएन वुमेन और यूएनएफपीए द्वारा प्रचार सामग्री और ई-लर्निंग प्रशिक्षण मॉड्यूल के विकास में अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों की भूमिका सीमित है।

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