प्रतापगढ़: मुख्यमंत्री व्यापारी दुर्घटना बीमा योजना के तहत जान गवाने वाले जिले के व्यापरी की विधवा पत्नी को दस लाख की आर्थिक सहायता उपलब्ध कराई गई है। अवध बिहारी लाल रोड के निवासी विशाल खंडेलवाल की 16 जनवरी को सड़क दुर्घटना में मौत हो गई थी। जिसके बाद उनकी पत्नी की ओर से मुख्यमंत्री व्यापारी दुर्घटना बीमा योजना के तहत आवेदन दिया गया था।
बीमा कंपनी द्वारा आवेदन में किया गया दावा सही मिलने पर उन्हें दस लाख की आर्थिक मदद स्वीकृत कर दी गई। यह जिले में पहला मामला है जब योजना का लाभ किसी व्यापारी के परिजनों को दिया गया है। व्यापारियों ने हमें बातचीत में इस योजना को व्यापारी हित में बताते हुए सरकार की खूब सराहना भी की गई।
क्या है योजना
व्यापारी दुर्घटना बीमा योजना राज्य में वर्ष 2000 से चलाई जा रही है। योगी सरकार आने के बाद इसका नाम बदलकर मुख्यमंत्री व्यापारी दुर्घटना बीमा योजना कर दिया गया था। साथ ही मिलने वाली धन राशि को दोगुना बढ़ाकर दस लाख कर दिया गया था। इस योजना में वह सभी व्यापारी आते है जोकि GST के तहत पंजीकृत है। पंजीकृत व्यापारी की अगर किसी दुर्घटना में मौत होती है तो आश्रित को 10 लाख रुपये दिया जाता है। आश्रित में पत्नी है तो उन्हें या बच्चे हैं तो संयुक्त रूप से सभी बच्चों को बराबर राशि प्रदान की जाती है।
ऐसे करे आवेदन
पंजीकृत व्यापारी की अगर दुर्घटना की मौत होती है तो सबसे पहले उन्हें एफआइआर दर्ज करनी अनिवार्य है। एफआइआर की कॉपी, मृत्यु प्रमाण पत्र, पोस्टमार्टम रिपोर्ट, खुद का आधार कार्ड, संबंधों का प्रमाण पत्र अपने जिले के उपायुक्त प्रशासन के यहां जमा करना होता है। इसके बाद इसकी जांच कर पूरी रिपोर्ट संयुक्त आयुक्त के पास भेजी जाती है। फिर वहां से शासन को भेजी जाती है। सारी प्रक्रिया पूरी होने के बाद मुख्यालय से आश्रित के खाते में सीधे राशि भेजी जाती है।
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