नई दिल्ली: एनआईए ने भारत सरकार के गृह मंत्रालय के एक आदेश के बाद जिहादी आतंकवाद के प्रचार का मामला अपने हाथ में ले लिया है।
एनआईए ने दिनांक 10.07.2021 को पश्चिम बंगाल के कोलकाता के एसटीएफ पुलिस स्टेशन में दर्ज एक केस को 06/08/2021 को IPC की धारा 121, 121 ए, 122, 123, 124 ए, 125 और 120 और धारा 14 ए (बी) विदेशी अधिनियम के तहत एक नए केस के रूप में फिर से दर्ज किया।
NIA के मुताबिक यह मामला बांग्लादेशी नागरिकों एसके शब्बीर, जोसेफ और अन्य से संबंधित है, जो अवैध रूप से भारत में प्रवेश कर गए थे और आतंकवादी संगठन के हमदर्द/सदस्य हैं। उन्होंने आपराधिक बल के माध्यम से लोकतांत्रिक रूप से चुनी गई सरकार को हटाकर, भारत सरकार के साथ-साथ पड़ोसी बांग्लादेश के खिलाफ कमजोर मुस्लिम युवाओं को ‘खिलाफत’ स्थापित करने के लिए प्रेरित करके, अपने अज्ञात सहयोगियों के साथ युद्ध छेड़ने की साजिश रची थी।
वे ‘सेख सब्बीर’ नाम के फेसबुक प्रोफाइल के माध्यम से विभिन्न जेहादी ग्रंथों, पोस्टों और वीडियो भेज और साझा करके समाज में अपनी विचारधारा और नफरत का प्रचार कर रहे थे।
एजेंसी ने अंत में यह भी कहा कि मामले के दर्ज होने के बाद, मामले की त्वरित जांच के लिए कानून के अनुसार अपेक्षित कार्रवाई शुरू कर दी गई है।