शिमला: हिमाचल प्रदेश के मंदिरों, शक्तिपीठों, धार्मिक संस्थाओं को चढ़ावे के तौर पर मिलने वाला पैसा और सोना, चांदी गैर हिंदुओं पर खर्च नहीं होगा।
इसके साथ ही मंदिरों में सुरक्षा से संबंधित कामों समेत सभी तैनात या नियुक्त अधिकारी और कर्मचारी भी केवल हिंदू धर्म को मानने वाले ही होंगे।
हिंदी अखबार अमर उजाला ने अपनी एक रिपोर्ट में बताया है कि भाषा कला एवं संस्कृति विभाग ने हिमाचल प्रदेश हिंदू सार्वजनिक धार्मिक संस्था और पूर्त विन्यास अधिनियम -1984 की धारा 27 के तहत मंदिर आयुक्तों को आदेश जारी किए हैं।
भाषा एवं संस्कृति विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव आरडी धीमान की ओर से इसको लेकर अधिसूचना जारी की गई है।
रिपोर्ट के मुताबिक 1986 में संशोधित नियमों में फिर संशोधन करने की तैयारी है, ताकि मंदिरों के पैसे और जेवरात का सही इस्तेमाल हो सके।