नई दिल्ली: एनआईए ने जर्मनी स्थित खालिस्तानी आतंकी संगठन सिख फॉर जस्टिस के खिलाफ मामला दर्ज किया है।
शुक्रवार को जारी एक बयान में एनआईए ने बताया कि गुरुवार 30 दिसम्बर को आईपीसी की धारा 120 बी और 121 ए और धारा 10, 13, 17, 18 और 18 बी UA(P) अधिनियम, 1967 के तहत जसविंदर सिंह मुल्तानी, एक जर्मनी स्थित सिख फॉर जस्टिस (एक गैरकानूनी संघ) और उसके अन्य सहयोगियों के खिलाफ एक मामला दर्ज किया है।
एजेंसी के मुताबिक यह मामला जसविंदर सिंह मुल्तानी द्वारा विदेशों में स्थित कई अन्य खालिस्तान समर्थक तत्वों के साथ पंजाब को भारत से अलग करने के उद्देश्य से अपनी विचारधारा को प्रचारित करने के लिए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के माध्यम से जमीन पर और ऑनलाइन युवाओं को कट्टरपंथी बनाने, प्रेरित करने और भर्ती करने के लिए आपराधिक साजिश से संबंधित है।
एनआईए ने कहा कि वे पंजाब में आतंकवाद को पुनर्जीवित करने के लिए पंजाब में तस्करी नेटवर्क का उपयोग करके हथियार, गोला-बारूद और विस्फोटक खरीदने के लिए धन जुटाने में शामिल रहे हैं। जसविंदर सिंह मुल्तानी मुंबई और भारत के अन्य हिस्सों में आतंकी हमले को अंजाम देने के लिए आईएसआई के गुर्गों के संपर्क में भी रहा है।
अंत में एजेंसी ने जोड़ा कि मामला दर्ज होने के बाद मामले की त्वरित जांच के लिए कानून के अनुसार आवश्यक कार्रवाई शुरू कर दी गई है।