लखनऊ: बरेली कोर्ट ने एक मामले में पति को 7 साल की सजा सुनाई है। पति पर अपनी ही पत्नी के बलात्कार का आरोप था। हैरान करने वाले इस मामले में अब पुलिस ने आरोपी पति को जेल भेज दिया है। दिलचस्प बात यह है कि पत्नी बार बार कहती रही कि उसके पति ने उसके साथ कोई रेप नहीं किया। फैसले के बाद, पीड़िता ने कहा – मैं अपने पति के साथ अपनी मृत्यु तक रहूंगी।
कोर्ट का फैसला 2015 में दर्ज हुए एक मामले पर आया है। उस समय पिता ने अपनी बच्ची के लिए बलात्कार की FIR दर्ज करवाई थी, लेकिन बच्ची ने अदालत में अपने बयान को वापस ले लिया था। उसने आरोपी युवक के पक्ष में बयान दिया। जब यह लड़की 2020 में वयस्क हुई, तो उसने आरोपी से शादी की। लेकिन, मामला अब भी अदालत में चल रहा है। बरेली की POCSO अदालत ने 4 जुलाई को अपना फैसला सुनाया। इस महिला के अपने पति से 2 बच्चे हैं और वह 6 महीने गर्भवती भी है। उनके वकील फिरोज मोहम्मद ने कहा कि फैसले के खिलाफ हम हाईकोर्ट जाएंगे। इस महिला के पति को जल्द ही राहत मिलेगी।
नाबालिग बेटी के अपहरण और बलात्कार की रिपोर्ट दर्ज
28 मार्च 2015 को बरेली के एक व्यक्ति ने भमोरा पुलिस स्टेशन में अपनी नाबालिग बेटी के बलात्कार की रिपोर्ट दर्ज कराई। शिकायत में उन्होंने कहा, “मेरी 15 साल की बेटी को फर्रुखाबाद के एक युवक ने बहला-फुसलाकर अगवा कर लिया। इसके बाद उसने उसके साथ बर्बरता की।”
इसके बाद पुलिस ने उस युवक को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। कोर्ट में लड़की का बयान दर्ज किया गया। उसने बताया कि आरोपी उसका प्रेमी है। लड़की ने स्वयं को नाबालिग मानने से मना कर दिया, लेकिन लड़की के पिता ने कक्षा 2 की ट्रांसफर सर्टिफिकेट (टीसी) दिखाकर उसे नाबालिग साबित करने की कोशिश की। मामले में स्कूल के प्रिंसिपल सहित 7 गवाह कोर्ट में पेश किए गए। इसके बाद कोर्ट ने युवक को जेल भेज दिया। तीन महीने बाद युवक को जमानत मिली थी। पुलिस ने धारा 363, 366, पॉक्सो (POCSO) और बलात्कार के तहत चार्जशीट दाखिल की।
बालिग होते ही प्रेमी से शादी, कोर्ट में बयान और 9 साल की कानूनी लड़ाई
साल 2020 में, जब लड़की बालिग हो गई तो उसने अपने प्रेमी से शादी कर ली। अब वह नोएडा में अपने पति के साथ रहती है। उस समय पति रेप और अपहरण के मामले में जमानत पर था। आज महिला की उम्र 24 साल और पति की उम्र 31 साल है। पति ने ग्रेजुएशन किया है और एक प्राइवेट नौकरी करता है। शादी के बाद लड़की के पिता भी मान गए हैं, लेकिन केस अभी भी कोर्ट में चल रहा है।
अब जानिए लड़की का कोर्ट में दिया बयान
वकील फिरोज अहमद ने बताया कि लड़की ने अपने बयान में कहा, “अनुज (काल्पनिक नाम) मुझे बहलाकर नहीं ले गया था। मैं अपनी मर्जी से उसके साथ गई थी। मेरे पिता ने स्कूल में मेरी उम्र गलत लिखवाई थी। घटना के समय मेरी उम्र 18 साल थी। मैं अनुज से प्यार करती हूं और अपनी मर्जी से उससे शादी की है। मैं मरते दम तक उसके साथ ही रहूंगी।”
वकील ने बताया कि 9 साल में इस केस की 220 तारीखें कोर्ट में लगीं। मैं पहले दिन से ही इस केस को देख रहा हूं। लड़की ने पहले दिन भी कहा था कि वह अपनी मर्जी से घर से गई थी और उसके पिता ने गलत केस दर्ज कराया था।