अहमदाबाद (गुजरात) : एक आधिकारिक बयान के अनुसार राज्य मंत्रिमंडल की बैठक जोकि गुजरात के अहमदाबाद में आयोजित की गई उसमें यह फैसला किया गया है |
8 लाख का प्रमाण पत्र काफ़ी है 10% आरक्षण के लिए :
एक सूचना के अनुसार कहा गया कि गुजरात की राज्य सरकार इस बात पर विचार नहीं करेगी कि 10 प्रतिशत आरक्षण के लिए लाभार्थी के परिवार के पास कितनी कृषि योग्य भूमि या कितना बड़ा घर है |
बल्कि यह देखा जाएगा कि लाभार्थी के परिवार की वार्षिक आय 8 लाख रुपये से कम है ऐसा होने पर ही आरक्षण का लाभ लेने पाएंगे |