जमानत के साथ हाईकोर्ट ने रखी शर्त, आर्यन खान को हर शुक्रवार NCB दफ्तर में देनी होगी हाजिरी

मुंबई: बाम्बे हाईकोर्ट ने कल शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान को ड्रग्स केस में जमानत दे दी। हालांकि अब आदेश की कॉपी भी आ चुकी है जिसमें कोर्ट ने जमानत के साथ 13 शर्तें रखी हैं।

मुंबई तट से दूर एक क्रूज जहाज पर ड्रग छापे के दौरान गिरफ्तार किए जाने के 25 दिन बाद, बॉम्बे हाईकोर्ट ने कल आर्यन खान को जमानत दे दी। हाईकोर्ट ने उसके सह-आरोपी और उसके दोस्त अरबाज मर्चेंट और फैशन मॉडल मुनमुन धमेचा को भी जमानत दे दी।

शुक्रवार को, हाईकोर्ट ने जमानत के लिए अपनी शर्तें तय कीं जिसमें 1 लाख रुपए का मुचलका, पासपोर्ट जमा करना होगा, गवाहों को दबाव में लेने की कोशिश नहीं करेगे और हर शुक्रवार 11 से 2 बजे के बीच NCB दफ़्तर में हाज़िर होना होगा।

अभियुक्तों को बिना अनुमति के मुंबई नहीं छोड़ना चाहिए और 1 लाख रुपये या उससे अधिक का मुचलका देना चाहिए।

आर्यन खान के आज जेल से छूटने की संभावना भी है।

कोर्ट ने रखी ये अहम शर्तें:

(ए) प्रत्येक आवेदक/अभियुक्त को एक लाख रुपये के पीआर बांड को समान राशि में एक या अधिक जमानत के साथ जमा करना होगा।  (बी) आवेदक/अभियुक्त इन गतिविधियों के समान किसी भी गतिविधि में शामिल नहीं होंगे, जिसके आधार पर उनके खिलाफ एनडीपीएस अधिनियम के तहत अपराधों के लिए पंजीकृत है। 

(सी) आवेदक/अभियुक्त सह-आरोपी या समान गतिविधियों में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से शामिल किसी अन्य व्यक्ति के साथ संचार स्थापित करने का प्रयास नहीं करेंगे या किसी भी व्यक्ति को उनके खिलाफ आरोपित समान गतिविधियों में शामिल होने के लिए किसी भी माध्यम से कॉल नहीं करेंगे। 

(डी) आवेदक/अभियुक्त कोई ऐसी कार्रवाई नहीं करेंगे जो विशेष न्यायालय (एनडीपीएस अधिनियम के तहत स्थापित) के समक्ष कार्यवाही के प्रतिकूल हो।

(ई) आवेदक/अभियुक्त न तो व्यक्तिगत रूप से या किसी के माध्यम से गवाहों को प्रभावित करने और न ही सबूत के साथ छेड़छाड़ करने का कोई प्रयास करते हैं। 

(एफ) आवेदक/अभियुक्त को अपना पासपोर्ट तत्काल विशेष न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करना होगा।

(जी) आवेदक/अभियुक्त सोशल मीडिया सहित किसी भी प्रकार के मीडिया अर्थात प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया आदि में विशेष न्यायालय के समक्ष लंबित पूर्वोक्त कार्यवाही के संबंध में कोई बयान नहीं देंगे। 

(एच) आवेदक/अभियुक्त ग्रेटर मुंबई में एनडीपीएस के विशेष न्यायाधीश की पूर्व अनुमति के बिना देश नहीं छोड़ेंगे। (i) यदि आवेदकों/अभियुक्तों को ग्रेटर मुंबई से बाहर जाना है, तो वे जांच अधिकारी को सूचित करेंगे; और जांच अधिकारी को अपना यात्रा कार्यक्रम देंगे।

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