नई दिल्ली: केंद्र ने कल भारतीय नागरिकता के लिए आवेदन करने के लिए बांग्लादेश, अफगानिस्तान और पाकिस्तान से अल्पसंख्यकों को आमंत्रित किया।
केंद्रीय गृह मंत्रालय ने अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान में अल्पसंख्यक समुदाय से संबंधित किसी भी व्यक्ति को भारतीय नागरिकता के लिए आवेदन करने के लिए नोटिस जारी किया, अर्थात् हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाई, जो गुजरात, छत्तीसगढ़, राजस्थान, हरियाणा और पंजाब के 13 जिलों में रहते हैं।
केंद्रीय गृह मंत्रालय ने नागरिकता अधिनियम 1955 के तहत आदेश और 2009 में कानून के तहत बनाए गए नियमों के तत्काल कार्यान्वयन के लिए इस आशय की एक अधिसूचना जारी की, भले ही 2019 में अधिनियमित नागरिकता संशोधन अधिनियम (सीएए) के तहत नियमों को अभी तक नहीं बनाया गया है।
सीएए के तहत, बांग्लादेश, पाकिस्तान और अफगानिस्तान से उत्पीड़ित अल्पसंख्यकों – हिंदू, सिख, जैन, बौद्ध, पारसी और ईसाई – को भारतीय नागरिकता दी जाएगी, जो 31 दिसंबर, 2014 तक भारत आए थे।
हालांकि CAA को लेकर देशभर में विरोध प्रदर्शन हुए कई भागों में हिंसा व उपद्रव देखने को मिला। उसी बीच शाहीन बाग का धरना हुआ। बाद में दिल्ली में दंगे हुए जिसमें 50 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई।