नई दिल्ली: मोदी सरकार ने संसद में जानकारी दी है कि सरकार ने राष्ट्रीय स्तर पर राष्ट्रीय भारतीय नागरिकता रजिस्ट्रर तैयार करने का अभी तक कोई निर्णय नहीं लिया है।
लोकसभा में मंगलवार को सांसद हिबी ईडन द्वारा नागरिकता संशोधन अधिनियम (सीएए) तथा राष्ट्रीय नागरिकता रजिस्टर (एनआरसी) के कार्यान्वयन के संबंध में पूछे गए सवाल के जवाब में गृह मंत्रालय में राज्यह मंत्री नित्यानन्द राय ने कहा कि नागरिकता (संशोधन) अधिनियम, 2019 (सीएए) 12.12.2019 को अधिसूचित किया गया था और यह 10.01.2020 से लागू हो गया है।
उन्होंने कहा कि सीएए के अंतर्गत आने वाले व्यक्ति, सीएए के अंतर्गत नियम अधिसूचित किए जाने के बाद नागरिकता के लिए आवेदन कर सकते हैं।
वहीं एनआरसी पर गृह राज्य मंत्री ने कहा कि सरकार ने राष्ट्रीय स्तर पर राष्ट्रीय भारतीय नागरिकता रजिस्ट्रर तैयार करने का अभी तक कोई निर्णय नहीं लिया है।
इसके अलावा उन्होंने बताया कि पिछले पांच वर्षों के दौरान जिन व्यक्तियों को भारतीय नागरिकता प्रदान की गई उनकी संख्या 4177 है।
जानकारी में यह भी बताया गया है कि पिछले पाँच वर्षों के दौरान भारतीय नागरिकता के लिए 10665 लोगों ने आवेदन किया। इसमें पाकिस्तान से सबसे ज्यादा 7782 लोगों ने, दूसरे नम्बर पर अफ़ग़ानिस्तान से 795 लोगों, 452 लोग ऐसे जोकि स्टेटलेस हैं और अमेरिका से 227 लोगों ने आवेदन किया है।