नई दिल्ली : केंद्रीय सूचना आयोग (सीआईसी) ने सोमवार को आदेश दिया कि बीसीसीआई अब आरटीआई के अंतर्गत काम करेगा और इसकी धाराओं के अंतर्गत देश के लोगों के प्रति जवाबदेह होगा।
आरटीआई मामलों में शीर्ष संस्था ‘सीआईसी’ ने इस निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए बहुत से कानून,सुप्रीम कोर्ट के आदेश, भारत के विधि आयोग की रिपोर्ट और युवा व खेल मामलों के मंत्रालय के केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी की प्रस्तुतियों को देखा कि क्या बीसीसीआई की स्थिति, प्रकृति और काम करने की विशेषताएं आरटीआई प्रावधान की धारा दो (एच) की जरूरी शर्तों को पूरा करती हैं।
यह मामला उनके समक्ष तब प्रस्तुत हुआ जब खेल मंत्रालय ने आरटीआई आवेदक गीता रानी को संतोषजनक जवाब नहीं दिया, जिन्होंने उन प्रावधानों और दिशानिर्देशों को जानने की मांग की थी, जिसके अंतर्गत बीसीसीआई भारत का प्रतिनिधित्व कर रहा है और देश के लिए खिलाड़ियों का चयन कर रहा है।